RASA ने इंटर्म स्टे की याचिका खारिज होने पर ADJ कोर्ट में की अपील Chandigarh News
आरएएसए के जनरल सेक्रेटरी शुभजोत सिंह चड्ढा ने अदालत के इस फैसले को एडीजे जज राजीव गोयल की कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की है जिस पर अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।
चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने रोइंग एंड स्वीप एसोसिएशन इन चंडीगढ़ (आरएएसए) की याचिका को खारिज कर दिया है। सिविल जज तनवीर सिंह ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि किसी भी रोवर (खिलाड़ी) ने कोई शिकायत नहीं दी है। दरअसल आरएएसए ने चंडीगढ़ रोइंग एसोसिएशन के खिलाफ अदालत में सिविल सूट दायर किया हुआ है। इस पर आरएएसए ने अदालत से केस के खत्म होने तक चंडीगढ़ रोइंग एसोसिएशन द्वारा नेशनल टूर्नामेंट के लिए खिलाडिय़ों को बाहर भेजने के लिए रोक लगाने के लिए इंटर्म स्टे की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं आरएएसए के जनरल सेक्रेटरी शुभजोत सिंह चड्ढा ने अदालत के इस फैसले को एडीजे जज राजीव गोयल की कोर्ट में चुनौती देते हुए अपील की है जिस पर अब दो दिसंबर को सुनवाई होगी।
यह था मामला
चड्ढा ने अपनी पिटीशन में कहा कि रोइंग एंड स्वीप एसोसिएशन रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटीज, चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड है। बताया कि चंडीगढ़ रोइंग एसोसिएशन गवर्निंग बॉडी के लिए जो चुनाव हुआ था वह वर्ष 2006 में हुआ था। इसके बाद इसके चुनाव नहीं हुए। उनकी एफिलिएशन को चंडीगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन भी खत्म कर चुकी है। ऐसे में चंडीगढ़ रोइंग एसोसिएशन का कोई वजूद नहीं बचा है, लेकिन बावजूद इसके वे न सिर्फ चंडीगढ़ में रोइंग के नेशनल टूर्नामेंट करवा रहे थे, बल्कि खिलाडिय़ों को भी दूसरे शहरों में भेज रहे थे। जोकि गैर कानूनी था और इसका असर खिलाडिय़ों पर पड़ेगा।
इस समय जो चंडीगढ़ रोंइग एसोसिएशन है उनके द्वारा खेलने वाले खिलाड़ी ओलंपिक नहीं खेल सकते। क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन उन खिलाडिय़ों को खेलने की अनुमति ही नहीं देगा। इस तरह से खिलाडिय़ों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। सीविल जज द्वारा याचिका को कर खारिज कर दिए गए ऑर्डर को एडीजे कोर्ट में अपील लगा दी गई है।
-शुभजोत सिंह चड्ढा, जनरल सेक्रेटरी,आरएएसए
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