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पंजाब में गेहूं खरीद 10 अप्रैल से, केंद्रों की संख्या 1872 से बढ़ाकर 4000 होगी, कोविड नियमों का रखना होगा ध्यान

पंजाब में गेहूं खरीद 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। इसके लिए खरीद केंद्रों की संख्या 1872 से बढ़ाकर 4000 की जाएगी। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने बताया कि गेहूं की बोली का समय सुबह 10.00 बजे से 6.00 बजे तक तय किया गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Thu, 08 Apr 2021 05:34 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 05:34 PM (IST)
पंजाब में गेहूं खरीद 10 अप्रैल से, केंद्रों की संख्या 1872 से बढ़ाकर 4000 होगी, कोविड नियमों का रखना होगा ध्यान
पंजाब में गेहूं खरीद 10 अप्रैल से। फाइल फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब में 10 अप्रैल से रबी सीजन 2021-22 की फ़सल गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगा। इस संबंधी समूचे प्रबंध कर लिए गए हैं। खाद्य एवं सिविल आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशू ने बताया कि इस सीजन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के निश्चित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975/- रुपये और समूह खरीद एजेंसियों समेत एफसीआइ द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी।

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उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि और किसान कल्याण विभाग पंजाब द्वारा राज्य की मंडियों में 130 लाख मी. टन गेहूं आने की संभावना है, जिसमें से 8.50 लाख मी. टन गेहूं की खरीद पनग्रेन द्वारा बतौर नोडल एजेंसी, राज्य में स्मार्ट राशन कार्ड स्कीम अधीन योग्य लाभपात्रियों को बांटने के लिए और 121.5 लाख मी. टन गेहूं की खरीद सेंट्रल पूल अधीन समूह एजेंसियों अर्थात पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, वेयरहाऊस और एफसीआइ द्वारा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 की महामारी के मद्देनज़र किसानों की सेहत सुरक्षा को यकीनी बनाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए खरीद केंद्रों की संख्या 1872 से बढ़ाकर 4000 की जा रही है। लिकिंग प्लान के अनुसार खरीद एजेंसियों के बीच अलॉटमेंट की गई है। आशू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2021-22 दौरान सेंट्रल पूल के लिए गेहूं की खरीद करने संबंधी एजेंसियों द्वारा 50 किलो की क्षमता वाली नई जूट/एचडीपीई/पीपी बोरियों का अपेक्षित प्रबंध किया गया है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बांटे जाने वाले गेहूं की भराई के लिए ज़रूरी 30 किलो क्षमता की बोरियों का प्रबंध पनग्रेन द्वारा किया गया है।

इस प्रबंध के अंतर्गत हर एक जिले में ज़रूरत के अनुसार बारदाना सप्लाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की हिदायत के अनुसार मंडी बोर्ड द्वारा मंडीवार, आढ़ती वार जारी किए टोकनों के अनुसार ही बारदाना मंडी में भेजते हुए संबंधी आढ़तियों को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की हिदायतों के अनुसार गेहूं की बोरियां और नीले रंग का छापा लाल रंग के धागे के साथ सिलाई करने संबंधी हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

आशू ने कहा कि कोविड-19 के कारण पैदा हुए हालातों के मद्देनज़र राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद का सीजन 10 अप्रैल से शुरू करने का फ़ैसला लिया गया था और यह खरीद प्रक्रिया 31 मई 2021 तक जारी रहेगी।

खाद्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा राज्य की मंडियों में टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिससे किसानों द्वारा मंडियों में योजनाबद्ध तरीके द्वारा गेहूं लाया जा सके। इसके अलावा पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा राज्य की मंडियों में सख्ती के साथ शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए हैं, जिसके अनुसार मंडियों में 2 मीटर का फासला रखते हुए 30 फुट के बॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें गेहूं का ढेर उतारा जाएगा। सीजन के दौरान सरकार द्वारा गेहूं की बोली का समय सुबह 10.00 बजे से 6.00 बजे तक का निर्धारित किया गया है। गेहूं की बोली लगाते समय उचित दूरी रखते हुए गेहूं की बोली लगाने की हिदायतें जारी की गई हैं।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के लिए लेबर/ढुलाई के ठेकेदार द्वारा लेबर को जरूरी मास्क मुहैया करवाने के लिए हिदायतें जारी की हैं। खरीद एजेंसियां/मंडी बोर्ड के नुमायंदों द्वारा ध्यान रखा जाएगा कि मंडियों में काम रही किसी लेबर को खांसी, ज़ुकाम और बुख़ार आदि न हो। एक मंडी से एक स्टोरेज प्वाइंट के बीच ही एक रूट और गेहूं की ढुलाई और समय-समय पर सैनेटाईज़ करवाने, ट्रक चालक/हेल्पर को भी मुंह ढकने के लिए मास्क मुहैया करवाने के लिए हिदायतें की गई हैं। रबी सीजन 2021-22 दौरान खरीदे गए गेहूं की अदायगी ऑनलाइन विधि द्वारा Anaaj Kharid Portal के माध्यम से की जाएगी।

आशू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समस्त डिप्टी कमिश्नर, पंजाब राज्य को राज्य की मंडियों में गेहूं की खरीद के समूचे प्रबंध करने और सरकार द्वारा निश्चित समय के दौरान गेहूं की कटाई के लिए हिदायतें जारी करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। चेयरमैन बिजली बोर्ड पंजाब को राज्य के घोषित किए गए 1872 खरीद केंद्रों और अतिरिक्त अलॉट किए गए राईस मिल-कम-मंडी यार्डां में 24 घंटे बिजली की सप्लाई जारी रखने और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब को इन खरीद केंद्रों में सीजन के दौरान सुरक्षा प्रबंध करने के लिए लिखा जा चुका है, जिससे खरीद कार्य को सुचारू ढंग के साथ चलाया जा सके। किसानों की सुविधा के लिए ज़िलास्तर पर कंट्रोल रूम और मंडीवाईज़ शिकायत निवारण समितियाँ बनाईं गई हैं जिनके द्वारा प्राप्त हुई शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा।


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