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Punjab cabinet ने दी व्यापार का अधिकार एक्ट-2020 को मंजूरी, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार को आसान बनाने के पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020 को पंजाब मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 08:55 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 10:36 AM (IST)
Punjab cabinet ने दी व्यापार का अधिकार एक्ट-2020 को मंजूरी, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत
Punjab cabinet ने दी व्यापार का अधिकार एक्ट-2020 को मंजूरी, कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

जेएनएन, चंडीगढ़। Punjab cabinet meeting:  सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार को आसान बनाने के 'पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020' (पंजाब व्यापार का अधिकार एक्ट-2020) को पंजाब मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि विधान सभा के आगामी दो-दिवसीय विशेष सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा।

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इस एक्ट का उद्देश्य नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करना और चलाने के लिए स्व -घोषणा के उपबंध के अलावा विभिन्न मंजूरियों और पड़तालों से छूट देकर इन नई इकाईयों पर रेगुलेटरी का बोझ घटाना है। इस एक्ट से राज्य में एमएसएमई की स्थापना से पहले रेगुलेटरी मंजूरियों की थकाने वाली प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

इस एक्ट से विभिन्न रेगुलेटरी सेवाएं इसके घेरे में आ जाएंगी। जिनमें पंजाब म्यूंसिपल एक्ट-1911 और पंजाब म्यूंसिपल कारपोरेशन एक्ट-1976 के अंतर्गत इमारत योजना और नये व्यापार लाइसेंस का मुकम्मल और कब्जा सर्टिफिकेट जारी करना, पंजाब रीजनल एंड टाऊन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट-1995 के अंतर्गत इमारत योजना और चेंज ऑफ लैंड का प्रयोग, पंजाब फायर प्रीवेेंशन और फायर सेफ्टी एक्ट-2004 के अंतर्गत एतराजहीनता सर्टिफिकेट, पंजाब फैक्टरी रूल्ज़ -1952 के अंतर्गत फैक्टरी बिल्डिंग प्लान और फैक्टरी लाइसेंस और पंजाब शॉप्ज़ एंड कमर्शियल एस्टेेबलिशमैंट एक्ट-1958 के अंतर्गत दुकानों की रजिस्ट्रेशन या स्थापना शामिल है।

इस एक्ट में हरेक जिले में डिप्टी कमिश्नर, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे, की अध्यक्षता अधीन एक जिला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राईज के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और अन्य मेेंबर समय-समय पर सरकार द्वारा नोटीफाई किए जाएंगे। जिला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राईज को जिला स्तरीय नोडल एजेंसी का दर्जा दिया जायेगा। जो कि राज्य सरकार और राज्य नोडल एजेंसी की समूची निगरानी, दिशा और नियंत्रण अधीन काम करेगा।

इस एक्ट के अधीन जिला स्तरीय नोडल एजेंसी राज्य में एमएसएमई उद्योगों को सहायता और सुविधा, 'डेेकलरेशन ऑफ इंटेेंट' का रिकॉर्ड कायम और 'सैद्धांतिक मंजूरी का सर्टिफिकेट' देगा। प्रवानित औद्योगिक पार्कों में नए स्थापित उद्योगों से 'डैकलरेशन ऑफ इंटैंट' प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी कामकाज वाले तीन दिनों के अंदर-अंदर 'सैद्धांतिक मंजूरी का सर्टिफिकेट' जारी करेगा।

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