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वेब सीरीज 'योर आनर' पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने वेब सीरीज योर आनर पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट की बेंच ने यह नोटिस मोहाली निवासी सुखचरण सिंह गिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 30 Oct 2020 10:00 AM (IST)Updated: Fri, 30 Oct 2020 10:00 AM (IST)
वेब सीरीज 'योर आनर' पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस
वेब सीरीज योर आनर का पोस्टर। सांकेतिक फोटो

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक चैैनल पर दिखाई जा रही वेब सीरीज योर आनर (Web series your honor) में न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप की एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि शंकर झा एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित बेंच ने यह नोटिस मोहाली निवासी सुखचरण सिंह गिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

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याचिका में आरोप लगाया गया कि आनलाइन प्लेटफाम्र्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि इनमें अश्लीलता और हिंसा को दिखाया जाता है और यहां तक की कई तथ्यों को तोड़मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि एक चैैनल पर दिखाई जा रही वेब सीरीज योर आनर में न्यायपालिका की गरिमा को आहत किया जा रहा है, जिससे सामान्य लोगों में न्यायपालिका के प्रति सम्मान को ठेस पहुंचती है। इतना ही नहीं इस कार्यक्रम में पंजाब के दो वर्गो के बारे में सही चित्रण नहीं किया गया है, जिससे सामाजिक ताने बाने को तोडऩे की कोशिश माना जा सकता है। लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए और ऐसे कार्यक्रमों के कंटेंट पर नियंत्रण लगाया जाए।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से मांग की है की फिल्म और टीवी कार्यक्रमों की तरह ओटीटी (ओवर दा टाप ) प्लेटफाम्र्स पर दिखाए जाने वाले कंटेंट पर सेंसर बोर्ड की तरह ही किसी संस्था का नियंत्रण स्थापित किया जाए।हाई कोर्ट ने याची पक्ष की दलील सुनने के बाद इस मामले में केंद्र समेत सभी प्रतिवादी पक्ष को चार नवंबर तक जवाब देने का आदेश दिया है।

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