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सीनेट के दो माह में चुनाव कराने के एकल बैंच के आदेश को पीयू ने दी चुनौती

पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सीनेट के दो माह में चुनाव कराने के हाई कोर्ट की एकल बैंच ने 23 मार्च को जो आदेश दिए थे उन आदेशों के खिलाफ पीयू ने अब हाई कोर्ट की डिविजन बैंच में अपील की है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 07:59 AM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 07:59 AM (IST)
सीनेट के दो माह में चुनाव कराने के एकल बैंच के आदेश को पीयू ने दी चुनौती
सीनेट के दो माह में चुनाव कराने के एकल बैंच के आदेश को पीयू ने दी चुनौती

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की सीनेट के दो माह में चुनाव कराने के हाई कोर्ट की एकल बैंच ने 23 मार्च को जो आदेश दिए थे, उन आदेशों के खिलाफ पीयू ने अब हाई कोर्ट की डिविजन बैंच में अपील की है। उसमें लिखा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एकल बैंच के इस आदेश को लागू नहीं किया जा सकता है और अभी तक उन्हें साथी राज्यों से भी चुनाव कराने की अनुमति नहीं मिली है, लिहाजा इन चुनावों को स्थगित किया जाए। जस्टिस ऋतु बहरी और जस्टिस अर्चना पुरी की खंडपीठ ने पीयू की अपील पर सुनवाई करते हुए बिना नोटिस जारी किए मामले की सुनवाई आठ जुलाई तक स्थगित कर दी है। यह भी कहा है कि अगली सुनवाई पर स्थिति का आंकलन कर आगे निर्देश दिए जाएंगे। पीयू और पीयू के कुलपति प्रो. राज कुमार ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर कहा है कि सीनेट के चुनावों को लेकर सात सीनेटरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की सिगल बैंच ने 23 मार्च को इस पर अपना फैसला सुनाते हुए दो माह में पीयू सीनेट के चुनाव करवाए जाने के आदेश दिए थे ।

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सिगल बैंच के फैसले को पीयू ने डिविजन बैंच में चुनौती देते हुए कहा कि कोरोना के मौजूदा हालात में 19 मई को सीनेट चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। पीयू सीनेट के 3,75, 500 मतदाता हैं जो छह राज्यों चंडीगढ़ सहित पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और राजस्थान में हैं। पंजाब में तो 20 से अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक लगाई जा चुकी है और अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन के कारण पाबंदियां लगाई गई हैं, ऐसे में सिगल बैंच के दो माह में चुनाव कराए जाने के आदेशों को लागू किया जाना असंभव है, लिहाजा इन आदेशों को रद किया जाए।


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