पंजाब विधानसभा में 8 बिल पास, सीमावर्ती इलाकों के शिक्षकों की प्रोबेशन अवधि बढ़ी, जहरीली शराब बेचने पर होगी फांसी
पंजाब में पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर गुरदासपुर फिरोजपुर फाजिल्का पठानकोट और तरनतारन के इलाकों में एजुकेशन ब्लॉक में टीचरों का प्रोबेशन पीरियड को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। इस संबंध में विधानसभा में बिल पास कर दिया गया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा मेंं मंगलवार को सदन में आठ महत्वपूर्ण बिल पास हुए। इन बिलों को पास करवाने में स्पीकर राणा केपी सिंह को महज 32 मिनट लगे। शिक्षामंत्री इंदर सिंगला की तरफ से पेश बिल के जरिये शिक्षा विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए प्रोबेशन पीरियड तीन से बढ़ा कर चार साल कर दिया गया। इस बिल का आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने जमकर विरोध किया। विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद यह बिल महज पांच मिनट में बहुमत से पास हो गया। साथ ही जहरीली शराब बेचने पर फांसी की सजा को लेकर लाया गया बिल भी सर्वसम्मति से पास हो गया।
शिक्षा मंत्री सिंगला ने दी पंजाब एजुकेशन (पोस्टिंग आफ टीचर्स इन डिस्एडवांटेजेस एरिया) बिल-2021 पेश किया। अब भर्ती के दौरान बीस फीसद या इससे अधिक शिक्षकों की पोस्टिंग बार्डर एरिया अमृतसर, गुरदासपुर,तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का और पठानकोट के एजुकेशनल ब्लाक मेंकी जाएगी। आप विधायक सरबजीत कौर माणूके ने बिल में विधवा और नवविवाहित महिला शिक्षकों को उनके घर के आसपास ही स्कूल में पोस्टिंग दिए जाने की बात जोडऩे का मुद्दा उठाया। जबकि नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने सीमावर्ती इलाकों के शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने पर सवाल उठाते हुए इसे वापस लेने और बिल को संशोधन के साथ पेश करने की मांग की। अकाली दल ने भी इस बिल का विरोध किया। इसके बावजूद इसे सदन में पास कर दिया गया।
इसी के साथ मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने सदन में द पंजाब एक्साइज (अमेंडमेंड) बिल-2021 पेश किया। इस बिल के तहत पंजाब में नकली या जहरीली शराब की घटनाओं पर पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 की धारा 61-ए के तहत मामला दर्ज करने और धारा 61 और 63 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। इसमें नकली या जहरीली शराब बेचने और उसके उपभोग से अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है या फिर हालत गंभीर होती है तो आरोपितों को फांसी या उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपाहिज या गंभीर हो जाता है तो आरोपित को कम से कम छह साल की उम्रकैद और 10 लाख रुपये तक जुर्माने की सजा होगी।
इसी तरह किसी अन्य गंभीर नुकसान पहुंचने की स्थिति में दोषी को एक साल तक की कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यही नहीं जहरीली शराब से किसी तरह के नुकसान न होने पर भी आरोपित को छह महीने तक की कैद और 2.50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। यह भी प्रावधान किया गया है कि नकली शराब बनाने, बेचने वाले व्यक्ति से पीडि़तों के परिवारों को मुआवजा भी दिलाया जाए।
जेल में जुर्म किया तो हो सकती है सात साल तक सजा
जेल मंत्री सुखङ्क्षजदर सिंह रंधावा ने जेल (पंजाब अमेंडमेंट) बिल-2021 पेश किया। बिल पर बहस के दौरान आप विधायक सरवजीत कौर माणूके ने कहा कि एक ओर सरकार जेलो में कड़ी सुरक्षा और निगरानी दावा करती है, जबकि दूसरी तरफ जेलों की हालत बेहद बदतर है। उन्होंने कहा कि पंजाब में हर हफ्ते किसी न किसी जेल में घटित घटनाएं सामने आती हैं। अकाली दल के चंदूमाजरा ने भी बिल में संशोधन की मांग की। इस बिल को भी पास करने में भी महज पांच मिनट का ही समय लगा। इस बिल के तहत जेल में दंगा किया, भागने की कोशिश की, नशीले पदार्थ रखने या जेल अनुशासन को भंग करने पर कैदियों की कड़ी सजा होगी। सेक्शन 52-ए (1) में संशोधन करके जेल अनुशासन का उल्लंघन जैसे जुर्म के लिए कम-से-कम तीन साल और अधिक से अधिक सात साल की सजा या 50 ह•ाार रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना अदा न किए जाने की सूरत में एक वर्ष और सजा काटनी होगी। दो या इससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर सजा पांच वर्ष से कम नहीं होगी। इसे बढ़ाकर 10 वर्ष भी किया जा सकता है।
फर्म का नाम बदलने पर अब देने होंगे 500 रुपये
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुदंर शाम अरोड़ा ने सदन में द इंडियन पार्टनरशिप (पंजाब एमेंडमेंड) बिल-2021 पेश किया। बिल के क्लास में रजिस्ट्रेशन के लिए अब पांच हजार रुपये फीस लगेगी जबकि कारोबार के लिए स्थान और फर्म का नाम बदलने पर फीस पांच सौ रुपये होगी जो पहले सिर्फ एक रुपये थी। बिल पर बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष हरपाल चीमा ने कहा कि सरकार ने अचानक से फीसों में कई गुणा बढ़ोतरी की है। इससे जनता पर बोझ पड़ेगा, लिहाजा बिल वापस लिया जाना चाहिए। विरोध के बावजूद सदन में बिल बहुमत से पास हो गया।
सदन में ये बिल भी हुए पास
मंगलवार को सदन में द पंजाब कोआपरेटिव सोसाइटी (अमेंडमेंट) बिल-2021, द पंजाब फिजिकल रिपांसबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल-2021, द पंजाब ब्यूरो आफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (अमेंडमेंट) बिल-2021 के अलावा द एमिटी यूनिवर्सिटी पंजाब बिल-2021 को भी सर्वसम्मति से पास किया गया। हालांकि वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने दी पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल-2021 पेश नहीं किया।