पुलिस ने संजीव महाजन को झूठा फंसाया, जमानत के लिए कोर्ट की सभी शर्त मंजूर
सेक्टर-37 की कोठी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपित पूर्व पत्रकार संजीव महाजन ने बुधवार को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने महाजन की जमानत याचिका पर पुलिस को जवाब देने के लिए नोटिस कर दिया है।
चंडीगढ़, जेएनएन। सेक्टर-37 की कोठी प्रकरण में गिरफ्तार आरोपित पूर्व पत्रकार संजीव महाजन ने बुधवार को जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने महाजन की जमानत याचिका पर पुलिस को जवाब देने के लिए नोटिस कर दिया है। इस मामले में सुनवाई वीरवार को होगी। चंडीगढ़ पुलिस ने संजीव महाजन को एक मार्च को गिरफ्तार किया था।
संजीव महाजन की ओर से एडवोकेट राजेश शर्मा ने जमानत के लिए दायर याचिका में दलील दी कि महाजन ने कई सरकारी अफसर, नेताओं और बड़े अपराधियों की गलत गतिविधियों का खुलासा किया हैं। यही वजह है कि पुलिस ने उसे निशाने पर लेकर झूठे केस में फंसाया है। उसका इस प्रॉपर्टी को हड़पने में कोई भूमिका या संबंध नहीं है। पुलिस ने केवल महाजन की छवि को खराब करने और उसे बदनाम करने की कोशिश की है।
एडवोकेट शर्मा के अनुसार रिमांड के साथ उसके घर की तलाशी में पुलिस टीम को कोई विवादित सामान नहीं मिला था। वहीं, कस्टडी के दौरान पुलिस ने महाजन से जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवाई थी। उनकी ओर से कहा गया कि, वे कोर्ट की सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार हैं और उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सौरभ और मनीष की जमानत पर फैसला आज विवादित कोठी को खरीदने वाले फरार चल रहे प्रॉपर्टी डीलर सौरभ गुप्ता और गिरफ्तार उसके भाई मनीष गुप्ता की जमानत याचिका पर पुलिस ने बुधवार को जवाब दायर किया। पुलिस ने कहा कि इन दोनों को जमानत दी गई तो ये केस को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दोनों की जमानत याचिका पर कोर्ट वीरवार को फैसला सुनाएगी।