Police की गाड़ी ने किया रेड लाइट जंप, Driver का लाइसेंस सस्पेंड; Court में तय होगा जुर्माना Chandigarh News
एक सितंबर 2019 से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिसकर्मियों के चालान पर डबल जुर्माना होने का प्रावधान है।
चंडीगढ़, जेएनएन। सेक्टर-7 और 26 इनर रोड की तरफ यूटर्न लेकर जाने वाली यूटी पुलिस की लीमा गाड़ी रेड लाइट सिग्नल तोड़कर निकल गई। वहा मौजूद चार्टेड अकाउंटटेंट केशव गर्ग ने सरकारी गाड़ी की रेड लाइट जंप कर निकलते की फोटो खींचकर तुरंत ट्रैफिक पुलिस के वॉट्सअप नंबर पर शिकायत दी। जिसके बाद पुलिस ने सरकारी गाड़ी को ट्रैफिक वॉयलेशन इन्फर्मेशन स्लिप (टीवीएसआइ) चालान इश्यू किया। इस अफैंस के तहत वाहन ड्राइव करने वाले पुलिसकर्मी का लाइसेंस सस्पेंड होने के साथ कोर्ट द्वारा चालान की राशि तय की जाएगी।
शिकायतकर्ता सीए केशव गर्ग ने बताया कि देर शाम 5.30 बजे पुलिस की गाड़ी (सीएच-01-जीए-1065) सेक्टर-26 से सेक्टर-7 के अंदर वाली सड़क पर नाकाबंदी करने बैरिकेड्स लेकर जा रही थी। इस दौरान रेड लाइट होने के बावजूद चालक गाड़ी लेकर निकल गया। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा हैरानी की बात है कि दूसरों के लिए नाकाबंदी कर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद नियमों की पालना नहीं कर रही है। इसपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ऑनलाइन चालान इश्यू किया।
नए एक्ट में पुलिसकर्मियों का डबल भुगतान, कट रहे धड़ाधड़ चालान
एक सितंबर 2019 से लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिसकर्मियों के चालान पर डबल जुर्माना होने का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत चंडीगढ़ में पहला चालान पंजाब पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक्टिवा चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने के ऑफेंस में पांच हजार का हुआ था। इसके बाद एक पुलिस हेडकांस्टेबल का हेलमेट की स्टिप खोलकर बाइक ड्राइव करते ऑनलाइन चालान हुआ था। वहीं यूटी पुलिस की पीसीआर सेक्टर 40-41 लाइट प्वाइंट पर रेड लाइट होने के बाद जेब्रा क्रॉ¨सग क्रॉस कर खड़ी थी। सभी पुलिसकर्मियों के वाहन का पब्लिक द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने चालान इश्यू किया हैं।