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चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी लोग दिखे गैर जिम्मेदार, पुलिस ने 41 लोग किए राउंडअप

चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को पुलिस ने शहर के अलग-अलग एरिया से अब तक बेवजह घूमने वाले या घर के बाहर बैठने वाले 41 लोगों को राउंडअप किया है। सभी को संबंधित थाना पुलिस ने थाने में ले जाकर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया।

By Vinay KumarEdited By: Published: Sun, 16 May 2021 02:46 PM (IST)Updated: Sun, 16 May 2021 02:46 PM (IST)
चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन भी लोग दिखे गैर जिम्मेदार, पुलिस ने 41 लोग किए राउंडअप
चंडीगढ़ में पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन 41 लोगों को राउंडअप किया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना वायरस पर लगाम के लिए लागू वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोग अपनी जिम्मेदारी कम दिखा रहे हैं। निर्देशानुसार बिना वजह बाहर नहीं निकलने और मास्क पहनने इन नियमों का लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं। वीकेंड कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को पुलिस ने शहर के अलग-अलग एरिया से अब तक बेवजह घूमने वाले या घर के बाहर बैठने वाले 41 लोगों को राउंडअप किया है। सभी को संबंधित थाना पुलिस ने थाने में ले जाकर वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। वीकेंड कर्फ्यू नियमों के तहत पुलिस की कार्यवाही जारी है। अभी तक विभिन्न थाना पुलिस ने एरिया में कुल 42 चालान काटे हैं। जिसमें सार्वजनिक स्थान पर थूकने, बिना मास्क घूमने और शारीरिक दूरी नहीं रखने वाले लोग शामिल है। पुलिस टीम की कार्रवाई जारी है।

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वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन पुलिस की बड़ी कार्रवाई

प्रशासन ने शनिवार सुबह पांच से सोमवार सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन शनिवार को अलग-अलग जगह बेवजह घूमने वाले 197 लोगों को पुलिस ने राउंडअप किया। इसके अलावा कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 111 लोगों के चालान भी इश्यू किया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बेवजह घूमने वाले वाहन चालक के चालान करने के साथ गाड़ियां भी जब्त किया था।

ये किए चालान

बिना मास्क - 10

शारीरिक दूरी - 73

सार्वजिक स्थान पर थूकना - 28

बेवजह घूमने पर 197 लोग राउंडअप

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान - 23

गाड़ियां इंपाउंड  - 04

कोरोना कर्फ्यू में सिर्फ इन्हें रहेगी छूट

लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी, इमरजेंसी, नगर निगम स्टाफ, एग्यूक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस, मिलिट्री, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, एक्रीडिटेटिड मीडिया पर्सन, कोविड ड्यूटी में लगी गवर्नमेंट मशीनरी को आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पर ही आवाजाही की मंजूरी होगी। हॉस्पिटल, केमिस्ट शॉप और एटीएम 24 घंटे खुल सकते हैं। गर्भवति महिला और मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लिए हॉस्पिटल जाने वाले मरीजों को छूट रहेगी। शॉप केवल होम डिलिवरी के लिए खुलेंगी। आवश्यक सामान से जुड़ी शॉप और वेंडर जो दूध, ग्रॉसरी, फल-सब्जी, डेयरी एंड मिल्क बूथ, मीट एंड फिश, बेकरी को मंजूरी रहेगी। लेकिन यह केवल दो बजे तक होम डिलिवरी कर सकते हैं। कोई व्यक्ति खुद घरों से बाहर निकलकर सामान लेने नहीं जा सकता। रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस, होटल फूड ज्वाइंट, मॉल में बने फूड ज्वाइंट होम डिलिवरी के लिए रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। होम डिलिवरी स्टाफ को होटल-रेस्टोरेंट द्वारा जारी आईडी कार्ड के आधार पर ही जाने की मंजूरी रहेगी।


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