व्यक्ति के सिर पर पत्थरों से किए वार, सुबह तक चल रही थी सांसे; अस्पताल में मौत Chandigarh News
पुलिस यह मानकर चल रही है कि हो सकता है कि किसी के साथ बैठकर श्याम सिंह ने शराब पी हो और नशे में हमला करने के बाद हमलावर उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए हों।
मोहाली, जेएनएन। फेज-11 स्थित अंब साहिब कॉलोनी के पास मंगलवार सुबह एक व्यक्ति लहूलुहान हालत में मिला जिसके सिर पर पत्थरों से वार किए गए हैं। किसी राहगीर ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी जिसके बाद पीसीआर वहां पहुंची और घायल को जीएमसीएच-32 चंडीगढ़ में भर्ती करवाया जहां उसकी मौत हो गई। फेज-11 पुलिस ने इस मामले में मृतक के भतीजे मुकेश के बयानों पर अज्ञात के खिलाफ कत्ल (आइपीसी-302) , 323, 341 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मृतक की पहचान श्याम ङ्क्षसह निवासी अंब साहिब के रूप में हुई है।
सुबह आठ बजे जख्मी हालत में मिला
श्याम सिंह फेज-10 स्थित चल रहे एक निर्माणाधीन कार्य में ठेकेदार के पास मिस्त्री का काम करता था। वहीं, रात के समय वह उसी जगह पर चौकीदारी का काम भी करता था। मंगलवार सुबह श्याम सिंह अंब साहिब कॉलोनी के पास झाडिय़ों में लहूलुहान हालत में मिला जिसके सिर पर नुकीले पत्थरों से कई वार किए हुए थे।
भतीजे मुकेश ने पहचान कर की शिनाख्त
मौके पर पहुंची पीसीआर पार्टी ने जब लहूलुहान हालत में श्याम सिंह को देखा तब तक पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई थी। मौके पर अंब साहिब कॉलोनी की काफी भीड़ जुट गई थी परंतु उसकी समय श्याम ङ्क्षसह का भतीजा मुकेश भीड़ देखकर अचानक वहां रुक गया। जब उसने भीड़ हटाकर जख्मी को देखा तो उसने सामने अपने चाचा श्याम ङ्क्षसह को घायल हालत में देखा। उसी ने पीसीआर मुलाजिमों को उसकी शिनाख्त करवाई। जिसके बाद उसे जीएमसीएच-32 ले जाया गया।
अस्पताल पहुंचकर हुई मौत
पुलिस को मौके से खून से सने पत्थर भी बरामद हो गए हैं। पुलिस यह मानकर चल रही है कि हो सकता है कि किसी के साथ बैठकर श्याम सिंह ने शराब पी हो और नशे में हमला करने के बाद हमलावर उसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए हों। परंतु सुबह तक उसकी सांस चल रही थी। जिसकी मौत उपचार के दौरान हुई है। पुलिस श्याम ङ्क्षसह के ठेकेदार व रात के समय ड्यूटी देने वाले सिक्योरिटी कर्मियों से पूछताछ शुरू की है।
घायल हालत में जख्मी श्याम ङ्क्षसह मिला था। जिसे उपचार के लिए जीएमसीएच-32 भर्ती करवाया गया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। परंतु उसकी मौत से पहले आइपीसी की धारा 307, 323, 341 के तहत एफआइआर काट दी गई थी। मौत के बाद धारा 302 जोड़ दी है। जांच जारी है।
-कुलवीर सिंह, एसएचओ, फेज-11