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पंचकूला में पिटाई मामले में सौंपी पुलिस की रिपोर्ट से हाई कोर्ट नाखुश Chandigarh News

पंचकूला में 22 अप्रैल की रात तीन वकीलों के साथ चिकन केन ढाबे में ढाबा कर्मियों और बाद में की गई मारपीट के मामले की पुलिस द्वारा सौंपी रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है।

By Edited By: Published: Fri, 08 Nov 2019 11:04 PM (IST)Updated: Sat, 09 Nov 2019 11:28 AM (IST)
पंचकूला में पिटाई मामले में सौंपी पुलिस की रिपोर्ट से हाई कोर्ट नाखुश  Chandigarh News
पंचकूला में पिटाई मामले में सौंपी पुलिस की रिपोर्ट से हाई कोर्ट नाखुश Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन।  पंचकूला में 22 अप्रैल की रात तीन वकीलों के साथ चिकन केन ढाबे में ढाबा कर्मियों और बाद में पुलिस कर्मियों सहित 15 से 20 लोगों द्वारा की गई मारपीट के मामले की पुलिस द्वारा सौंपी रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है। हाई कोर्ट का कहना है कि रिपोर्ट से लगता है कि पुलिस आरोपियों को बचाने में लगी है। रिपोर्ट में आरोपित पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है उसके बारे में जानकारी तक नहीं दी गई है और न ही ढाबा मालिक के बारे में कुछ बताया गया है।

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चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस आरके जैन की फुल बेंच ने अब अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर इसकी जानकारी हाई कोर्ट को दिए जाने के आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल तो वह पुलिस के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन अगर यह जांच जिसमें हाई कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को तलब किया था उसकी जांच इस तरह से की जा रही है तो अगली सुनवाई पर हाई कोर्ट कड़े आदेश भी जारी कर सकता है।

मामले में गठित एसआइटी ने हाई कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सीएफएसएल रिपोर्ट नहीं आने के चलते चालान पेश करने में देरी हुई है। यह रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट को बताया गया कि ढाबा मालिक को हाई कोर्ट से जुलाई में अंतरिम जमानत मिल चुकी है और उसे जांच में शामिल होने के आदेश दिए गए थे।

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