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फ्लाइट से यात्री को उतारना पड़ा महंगा, Air India को देना होगा एक लाख रुपये हर्जाना

स्टेट कमीशन ने एयर इंडिया द्वारा एक लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ हर्जाना और पांच हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं।

By Sat PaulEdited By: Published: Sun, 07 Apr 2019 10:09 AM (IST)Updated: Sun, 07 Apr 2019 10:09 AM (IST)
फ्लाइट से यात्री को उतारना पड़ा महंगा, Air India को देना होगा एक लाख रुपये हर्जाना
फ्लाइट से यात्री को उतारना पड़ा महंगा, Air India को देना होगा एक लाख रुपये हर्जाना

जेएनएन, चंडीगढ़। एयर इंडिया को फ्लाइट से यात्री को उतारना काफी महंगा पड़ गया। मोहाली निवासी सरदूल सिंह घुमान साइंस कांफ्रेंस के लिए नीदरलैंड गए थे। वहां से वह नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, लेकिन नई दिल्ली एयरपोर्ट से चंडीगढ़ की फ्लाइट से उन्हें बिना बताए ही उतार दिया गया। इस पर उन्होंने कंज्यूमर फोरम में एयर इंडिया के खिलाफ शिकायत दी। फोरम ने एयर इंडिया द्वारा शिकायतकर्ता को पांच हजार रुपये हर्जाना और पांच हजार रुपये केस खर्च देेने के आदेश दिए थे। लेकिन शिकायतकर्ता फोरम-1 के फैसले से संतुष्ट नहीं था और उन्होंने स्टेट कमीशन में मामले को लेकर याचिका दायर कर दी। अब स्टेट कमीशन ने एयर इंडिया द्वारा एक लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ हर्जाना और पांच हजार रुपये केस खर्च देने के आदेश दिए हैं। वहीं शिकायतकर्ता द्वारा नई दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए टैक्सी का किराया 5500 रुपये भी देेने के आदेश दिए हैं।

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यह था मामला

मोहाली निवासी सरदूल सिंह घुमान फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। 2015 में नीदरलैंड में एक यूरोपियन न्यूक्लियर फिजिक्स कांफ्रेंस में शामिल होकर वह 4 सितंबर, 2015 नीदरलैंड से नई दिल्ली लौटे। नई दिल्ली से चंडीगढ़ आने के लिए वह एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठे। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें फ्लाइट से उतार दिया गया। सरदूल ने कारण पूछा तो उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद सरदूल अपना लगेज लेकर 5500 रुपये में प्राइवेट टैक्सी किराए पर कर चंडीगढ़ पंहुचे। कंज्यूमर फोरम में मामले की सुनवाई के दौरान एयर इंडिया कहा कि शिकायतकर्ता को उन्होंने नहीं बल्कि सिक्योरिटी एजेंसी ने उसके लगेज को दोबारा चेक करने के लिए फ्लाइट से उतारा था।

फोरम के आदेशों से नाखुश शिकायतकर्ता ने स्टेट कमीशन में लगाई गुहार

कंज्यूमर फोरम-1 के आदेशों से नाखुश सरदूल ने स्टेट कमीशन में ज्यादा मुआवजा देने के लिए अपील की। अपील में उन्होंने कहा कि एयर इंडिया ने उन्हें बिना बताए फ्लाइट से उतार दिया। वहीं यदि कोई सिक्योरिटी के उद्देश्य से लगेज दोबारा चेक करने के लिए उन्हें फ्लाइट से उतारा गया था तो उसकी चेकिंग क्यों नहीं की गई। जब वह चंडीगढ़ की फ्लाइट में बैठे थे तब उनकी और बैग की चेकिंग मशीनों से स्कैन कर हुई थी, तब तो कोई सिक्योरिटी इश्यू नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें फ्लाइट में सभी यात्रियों के सामने उतार दिया गया इससे उनकी काफी बेइज्जती हुई है। इसके बाद स्टेट कमीशन ने मामले स्टेट कंज्यूमर फोरम-1 द्वारा शिकायतकर्ता को मिलने वाले पांच हजार रुपये हर्जाने को बढ़ाकर एक लाख रुपये 10 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कंज्यूमर फोरम-1 द्वारा दिए गए अन्य लाभों को बरकरार रखा है।

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