इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन की याचिका पर यूटी प्रशासन और केंद्र को नोटिस, 16 जून तक मांगा जवाब
चंडीगढ़ प्रशासन ने निजी स्कूलों से अपने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा था। इसी को लेकर स्कूल अदालत की शरण में गए हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। यूटी प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों से अपने बैलेंस शीट वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के आदेशों को निजी स्कूलों की संस्था इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन सहित शहर के कई निजी स्कूलों ने चुनौती दी है। इस मामले में उनकी ओर से पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आरके जैन पर आधारित बेंच ने मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन व केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये 16 जून तक जवाब मांग गया है।
इंडिपेंडेंट स्कूल्स एसोसिएशन सहित निजी स्कूलों ने याचिका में कहा है कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2016 में अनएडेड निजी स्कूलों की फीस निर्धारित किए जाने के लिए पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट बनाया था। इसे केंद्र सरकार ने सेक्शन-87 के तहत शक्तियों का इस्तेमाल कर इस एक्ट को चंडीगढ़ में लागू कर दिया था।
एक्ट के चंडीगढ़ में लागू होने के बाद सितंबर 2018 में रेगुलेटरी बॉडी गठित कर दी गई। इस एक्ट के तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने 24 अप्रैल को इस एक्ट में मोडिफिकेशन कर इस एक्ट के सेक्शन-5 के क्लॉज-4 के तहत निजी स्कूलों को निर्देश जारी कर उन्हेंं अपनी आय और खर्च के पूरे ब्यौरे की बैलेंसशीट वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दे दिए।
याची ने कहा, कोरोना के कारण स्कूल झेल रहे नुकसान
याची संस्था का कहना है कि अब चंडीगढ़ प्रशासन इसके तहत ऐसा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कह रहा है। कोविड-19 के कारण स्कूल पहले ही काफी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं, ऐसे में अब उन्हेंं डर है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जबकि उनके स्कूलों की पूरी अकाउंट स्टेटमेंट पहले ही संबंधित अथॉरिटी के पास है। याचिका में प्रशासन के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।