Drone से हथियाराें की तस्करी, दो KZF आतंकियों के खिलाफ Non Bailable Warrant जारी
ड्राेन से हथियार गिराने के मामले में अब तक की जांच में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मुखिया नीटा और इसके जर्मनी में रहने वाले मुख्य कार्यकर्ता बग्गा की भूमिका के सुराग मिले हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब में ड्रोन से हथियार और गोला-बारूद गिराए जाने के मामले में मोहाली की एनआइए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) अदालत ने खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स (केजेडएफ) के दो आतंकियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
एनआइए अदालत ने रंजीत सिंह नीटा व गुरमीत सिंह बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। एनआइए ने गत वर्ष सितंबर में तरनतारन के चोला साहिब में ड्रोन से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक, संचार उपकरण व जाली करंसी गिराए जाने के मामले में केस दर्ज किया था।इस सामान को पाकिस्तान से भारतीय सीमा में गिराया गया था।
पाकिस्तान में रह रहा नीटा
इस मामले में अब तक की जांच में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के मुखिया नीटा और इसके जर्मनी में रहने वाले मुख्य कार्यकर्ता बग्गा की भूमिका के सुराग मिले हैं। जम्मू के आरएसपुरा का रहने वाला नीटा फिलहाल पाकिस्तान में है और वहीं से अपनी गतिविधियां चला रहा है। होशियारपुर का मूल निवासी बग्गा पिछले कुछ समय से जर्मनी में रह रहा है। देश की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना के चलते यह मामला एनआइए को सौंपा गया था।
एनआइए के अनुसार ये दोनों अब पंजाब में आतंकी गतिविधियों के लिए कुछ युवाओं को भर्ती करने के सफल हुए हैं। ड्रोन से हथियार गिराए जाने में मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में एनआइए की जांच अभी जारी है।
बब्बर खालसा की कथित महिला आतंकी के ट्रायल तेज करने के आदेश
मोहाली में लगभग तीन साल पहले बब्बर खालसा के कथित आतंकियों के खिलाफ दायर मामले में नामजद महिला आरोपित अमृतपाल कौर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ट्रायल तेज करने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि मोहाली पुलिस एक महीने में अभियोजन पक्ष के गवाहों की ट्रायल कोर्ट में मौजूदगी सुनिश्चित बनाए। पुलिस ने अमृतपाल समेत 11 लोगों पर गैर-कानूनी गतिविधियां करने के आरोप में मामला दर्ज किया था। इन पर बब्बर खालसा का कार्यकर्ता होने के आरोप लगाए गए थे।