आयकर विभाग के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, जानें क्या है मामला
कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री आयकर विभाग के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचे हैं। मामला वर्ष 2016-17 वित्त वर्ष का है। सिद्धू का कहना है कि इस वर्ष में उनकी आय कम थी जबकि विभाग ज्यादा आय पर टैक्स आंक रहा है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की आयकर विभाग के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है। सिद्धू ने अपनी याचिका में इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा उनकी पुनर्विचार अर्जी खारिज करने को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
याचिका में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में उनकी आय 9,66,28,470 थी, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी आय 13,19,66,530 रुपये बताकर टैक्स आंक कर रहा है। इसके खिलाफ उन्होंने अमृतसर के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के सामने पुनर्विचार अर्जी दायर की थी, लेकिन वह खारिज कर दी गई।
नवजोत सिंह सिद्धू ने अब ज्वाइंट कमिश्नर आफ इनकम टैक्स के उस आदेश को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके तहत ज्वाइंट कमिश्नर ने उनकी पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी थी। मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी व जस्टिस विकास बहल पर आधारित बेंच ने याचिका पर कोई नोटिस जारी किए सुनवाई 27 जुलाई तक स्थगित कर दी है।
सुर्खियों में हैं सिद्धू
बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों सुर्खियों में हैं। कभी वह राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रहते हैं तो कभी बिजली बिल जमा न करने के मामले में। हालांकि बिजली बिल जमा न करने का मामला मीडिया में उछलने के बाद सिद्धू ने इसे अगले ही दिन जमा कर दिया था। सिद्धू इन दिनों अपने ट्वीट के जरिये सुर्खियों में हैं। वह अपनी ही कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं।
पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बाद हाईकमान को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था। हाईकमान ने सिद्धू व कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित पंजाब के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों व पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठकें की, लेकिन सिद्धू ने फिर भी चुप्पी नहीं साधी है। वह लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमलावर हैं।