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चंडीगढ़ में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 10 बैंच करेंगे विभिन्न मामलों की सुनवाई

चंडीगढ़ में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। यह अदालत जिला कोर्ट में लगाई जाएगी। नेशनल लीगल सर्विस अथाॅरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह अदालत लगाई जा रही है जिसमें ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाने के लिए 10 पीठों का गठन किया गया है।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 10:30 AM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 10:30 AM (IST)
चंडीगढ़ में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 10 बैंच करेंगे विभिन्न मामलों की सुनवाई
चंडीगढ़ में आज लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत।

चंडीगढ़, जेएनएन। नेशनल लीगल सर्विस अथाॅरिटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत में लगेगी। न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जस्टिस जसवंत सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया था। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें यह निर्देश लिया गया कि अदालत के कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा याचिकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती जाएं। इस दौरान लोक अदालत में कोविड-19 के सभी प्रोटोकाॅल का पालन किया जाएगा।

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इस लोक अदालत के दौरान सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाने के लिए 10 पीठों का गठन किया गया है। जो सिविल और आपराधिक मामलों में सुनवाई करेंगे। लोक अदालत में ट्रैफिक चालान, एसटीए चालान, शॉप एक्ट केस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेटर्स का भी निपटारा होगा। गठित 10 बेंचों में से तीन बेंच को विशेष रूप से एनआइ की धारा 138 के तहत मामलों के निपटान के लिए स्थापित किया जाएगा। वैवाहिक मामलों के निपटारे के एक विशेष लोक अदालत पीठ स्थापित की गई है।

इन बातों का रखा जाएगा ख्याल

-प्रत्येक अदालत में 50 से अधिक मामलों को चिह्नित नहीं किया जाएगा।

-कोर्ट रूम के अंदर दो से अधिक याचिकाकर्ता को जाने की अनुमति नहीं।

-कोर्ट परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग।

-प्रत्येक कोर्ट में सेनिटाइज़र उपलब्ध कराया जाएगा।

-सभी कर्मचारियों को दस्ताने, मास्क के अलावा सुरक्षा सामग्री दी जाएगी।

-कोर्ट परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा।

-कोर्ट में अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा ताकि सभी आदेशों का पालन हो।


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