25 फीसद से ज्यादा लोगों ने जमा करवाया हाउस-प्रॉपर्टी टैक्स
नए वित्तीय सत्र के लिए अभी तक 25 फीसद से ज्यादा शहरवासी अपनी दुकान और मकान का हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवा चुके हैं। जबकि अभी सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू किए हुए एक माह का समय ही हुआ है।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़
नए वित्तीय सत्र के लिए अभी तक 25 फीसद से ज्यादा शहरवासी अपनी दुकान और मकान का हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवा चुके हैं। जबकि अभी सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू किए हुए एक माह का समय ही हुआ है। इस माह की 31 तारीख को सेल्फ असेसमेंट स्कीम समाप्त हो जाएगी। नगर निगम के अनुसार सोमवार (03 मई) तक 28 हजार 167 इमारतों का हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा हो चुका है जिनमे 5379 कामर्शियल और 22788 रेजिडेंशियल इमारतें शामिल है। ऐसे में 28 हजार 167 लोगों ने अपनी इमारतों का टैक्स जमा करवा दिया है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत हाउस टैक्स में 20 और प्रापर्टी टैक्स में दस फीसद की छूट मिल रही है। इस कोरोना काल में एहतियात बरतते हुए 80 फीसद से ज्यादा लोग ऑनलाइन ही टैक्स जमा करवा रहे हैं। जबकि ई-संपर्क में भी टैक्स जमा करवाने की सुविधा है। नगर निगम के अनुसार कुल 12.62 करोड़ रुपये की कमाई टैक्स से हो चुकी है, जिनमें कामर्शियल इमारतों से प्रापर्टी टैक्स के तौर पर 6.35 करोड़ और हाउस टैक्स के तौर पर 6.27 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है।
नगर निगम के अनुसार इस माह के अंत तक 70 फीसद से ज्यादा लोग अपना हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवा देंगे। नगर निगम का इस सत्र में 55 करोड़ रुपये की कमाई करने का टारगेट रखा गया है। एक अप्रैल से सेल्फ असेसमेंट स्कीम शुरू हुई थी। 55 गज से ऊपर के मकान पर लगता है टैक्स
शहर में 55 गज से ऊपर के मकान में रहने वालों पर हाउस टैक्स लगता है। शहर में एक लाख से ज्यादा इमारतें है जो कि प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स के अंर्तगत आती है। शहर में 26 हजार कामर्शियल और 70 हजार रिहायशी इमारतें है, जिन पर टैक्स लगता है। नगर निगम की ओर से जारी नोटिस के अनुसार जो लोग 31 मई तक हाउस टैक्स जमा नहीं करवाएंगे उनसे स्कीम का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 25 प्रतिशत अतिरिक्त हाउस और प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। जबकि 12 प्रतिशत ब्याज भी अलग से चार्ज किया जाएगा। नगर निगम की ओर से शहरवासियों को उनकी इमारतों के टैक्स का एडवांस बिल भी भेज गया है। सरकारी मकान में रहने वालों के लिए राहत है। सरकारी मकानों का सर्विस चार्ज प्रशासन जमा करवाता है। ऐसे में इन घरों में रहने वाले कर्मचारियों पर इसका बोझ नहीं पड़ता है। सर्विस चार्ज का रेट हाउस टैक्स के मुकाबले में 75 प्रतिशत तय किया गया है। इसके अनुसार 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से सर्विस चार्ज लिया जाता है। अतिरिक्त कमिश्नर अनिल गर्ग का कहना है कि शहरवासी खुद ही हाउस और प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए काफी जागरूक है। इन दिनों बाजार की अधिकतर दुकानें बंद है। ऐसे में प्रशासन को कामर्शियल इमारतों में प्रापर्टी टैक्स पर 50 फीसद की छूट देनी चाहिए। नगर निगम को चाहिए कि व्यापारियों को राहत दी जाए। सेल्फ असेसमेंट स्कीम का समय दो माह के लिए और बढ़ा देना चाहिए।
- चरणजीव सिंह, अध्यक्ष, व्यापार मंडल ।