Money Laundering Caseः पेशी में लगातार गैरहाजिर रहने पर अनूप काहलों को सीबीआइ अदालत ने किया भगौड़ा करार
Money Laundering Caseः ईडी के एडवोकेट जगजीत पाल सिंह सराओ जोकि इस मामले की पैरवी कर रहे हैं द्वारा अदालत में अनूप को भगौड़ा करार देने संबंधी याचिका दायर की गई थी। अनूप काहलों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए नशा तस्करी मामले में इसे अदालत ने सजा सुनाई थी।
मोहाली, जेएनएन। जगदीश भोला ड्रग मामले में इंफोर्समेंट डिपार्टमेंट ( ईडी ) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नामजद किए अनूप काहलों जिसको सीबीआइ अदालत ने जमानत दे दी थी को सीबीआइ अदालत ने पेशी में लगातार गैरहाजिर रहने के कारण भगौड़ा करार दे दिया है। अदालत में ईडी के एडवोकेट जगजीत पाल सिंह सराओ जोकि इस मामले की पैरवी कर रहे हैं द्वारा अदालत में अनूप काहलों को भगौड़ा करार देने संबंधी याचिका दायर की गई थी। अनूप काहलों जोकि एनआरआइ बताया जाता है के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किए नशा तस्करी मामले में इसे अदालत ने सजा सुनाई थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नामजद किए हरीश गाबा को दी जमानत के संबंध में भरे जमानती बांड को सीबीआइ अदालत ने जब्त कर लिया है। ईडी के वकील जगजीत सिंह सराओ ने अदालत में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि ईडी ने हरमेश बाबा की 30 प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। बाबा ने जमानत पर बाहर आने के बाद जब्त की प्रॉपर्टियों में से 2 प्रॉपर्टियां बेच दी जोकि कानून अनुसार अदालत के निर्देशों की उल्लंघन है। ईडी ने अदालत में अर्जी दायर करके हरमेश बाबा की जमानत खारिज करने के लिए कहा था। हरमेश गाबा के आगे अब अदालत में आत्मसमर्पण करने का एक ही रास्ता रह गया है।
ईडी द्वारा दो पूर्व मंत्रियों सहित 12 मुलाजिम व उनकी अलग-अलग फर्मों के खिलाफ सीबीआइ की विशेष अदालत में चालान पेश किया गया था। ईडी द्वारा पेश किए चालान में पूर्व मंत्री सरवन सिंह फ्लोर, पूर्व मंत्री अविनाश चंदर, फ्लोर के लड़के दमनवीर सिंह फ्लोर, जगजीत सिंह चाहल, परमजीत सिंह चाहल, जगजीत सिंह चाहल की पत्नी इंद्रजीत कौर, दविंदर कांत शर्मा, जसविंदर सिंह, सचिन सरदाना, सुशील कुमार सरदाना, कैलाश सरदाना, रश्मि सरदाना, चुन्नीलाल गाबा, गुरमेश गाबा व चाहल की कई कंपनियां शामिल है।