मोहाली के एरोसिटी, ईको सिटी और पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट के अलॉटियों की पेनल्टी माफ, जानें गमाडा की स्कीम
पंजाब अर्बन डेवलपमेंट के अधीन आने वाले सभी अलॉटियों के लिए अथॉरिटी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एक नई स्कीम शुरू की है। गमाडा यहां रहने वाले अब लोगों से करोड़ों रुपये कमाएगी। हालांकि इसका लाभ लोगों को भी मिलेगा।
मोहाली, जेएनएन। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट के अधीन आने वाले सभी अलॉटियों के लिए अथॉरिटी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने एक नई स्कीम शुरू की है। गमाडा यहां रहने वाले अब लोगों से करोड़ों रुपये कमाएगी। हालांकि इसका लाभ लोगों को भी मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मोहाली के एरोसिटी, ईकोसिटी, पूरब प्रीमियम अपार्टमेंट के अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टी के 400 से ज्यादा अलॉटियों को गमाडा की इस स्कीम का लाभ मिलेगा। जिस किसी भी कैटेगरी में अलॉटी डिफॉल्टर हैं या जिन्होंने अपनी किस्त अभी तक जमा नहीं करवाई है, उसको राहत देते हुए सभी की पेनल्टी माफ कर दी है।
अलॉटियों को सिर्फ ब्याज सहित राशि जमा करवाने को कहा है। ये फैसला राज्य सरकार की ओर से लिया गया है। जिसका लाभ अप्रैल 2013 से लेकर अब तक पेनल्टी नहीं भरने वाले सभी डिफॉल्टर को मिलेगा। किस्तें न जमा करवाने के लिए जिन की प्रॉपर्टी रिज्यूम हो चुकी है उन्हें भी इसका फायदा होगा।
19 अप्रैल को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी करते हुए तीन महीने में ये राशि जमा करवाने के लिए समय सीमा तय की गई है। जो 18 जुलाई तक जमा करवाने की अवधि बनती है। जिन लोगों ने रेजिडेंशियल, कर्मिशयल, इंडस्ट्रियल या कोई धार्मिक अलॉटमेंट अर्बन डेवलपमेंट विभाग से करवाई है। अगर इससे संबंधित कोई किस्तें जमा नहीं करवाई हैं तो इसका फायदा मिलेगा। 2013 के बाद अलॉट हुई प्रॉपर्टी के डिफॉल्टर ब्याज सहित पैसे जमा करवा सकते हैं। अलॉटमेंट के बाद ये पेनल्टी पहले साल 3 फीसद देनी पड़ती है, दूसरे साल 4 फीसद और तीसरे साल 5 फीसद। उसके आगे हर साल 5 फीसद पेनल्टी तय की गई है।
इसके साथ ही साढ़े 9 से 12 फीसद ब्याज अलग-अलग कैटेगरी में देना होता था। जिन अलॉटियों की प्रॉपर्टी किस्तें जमा न होने के चलते नोटिस मिलने के बाद या तो कैंसिल हो गई हैं या रिज्यूम कर ली गई हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जिन अलॉटीज की किस्तों संबंधित केस अर्बन डेवलपमेंट अधिकारियों के पास चल रहे हैं वे भी इस कैटेगरी में फायदा ले सकते हैं। जिनकी अलॉटमेंट अवैध निर्माण या अन्य किसी कारण से कैंसिल या रिज्यूम हुई है। उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। गमाडा के अलावा अर्बन हाउसिंग इस फैसले का फायदा प्रदेश की अन्य अथॉरटिजी के अलॉटियों को भी होगा।