Mohali MC Polls: भाजपा प्रत्याशी सैंबी आनंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब लड़ेंगे चुनाव
मोहाली नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवार सैंबी आनंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सैंबी आनंद को चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है। बता दें कि इससे पहले उनका नामांकन रद हो गया था जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
मोहाली, जेएनएन। मोहाली नगर निगम चुनाव में उतरे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार सैंबी आनंद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। वे अब चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले उनका नामांकन रद हो गया था। पंजाब एंड हरियाणा होई कोर्ट के आदेश पर ये नामांकन रद किया गया था। इससे भाजपा को बड़ा झटका लगा था।
बता दें कि जिस दिन नामांकन की जांच होनी थी उसी दिन सैंबी आनंद का नामांकन का रद कर दिया गया था। इसके बाद सैंबी आनंद ने नामाकन रद होने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने भी नामांकन को मंजूर न करने के आदेश दिए गए थे।
इसलिए रद हुआ था नामांकन
मोहाली के वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी सैंबी आनंद नामांकन इसलिए रद किया गया था क्योंकि प्रपोजल फॉर्म पर उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे। सैंबी आनंद ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी लेने के बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से उन्हें राहत देते हुए चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दी गई है।
भाजपा को झेलना पड़ रहा विरोध
वहीं, कृषि कानूनों के विरोध के चलते इस बार भाजपा प्रत्याशियों को लोगों का खूब विरोध झेलना पड़ रहा है। कई भाजपा उम्मीदवारों से मारपीट के मामले भी सामने आए हैं। भाजपा के कई प्रत्याशी पार्टी के निशान पर चुनाव न लड़ कर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे है। अब तक भाजपा पदाधिकारियों की ओर से सिर्फ मोहाली में ही आधा दर्जन से ज्यादा मारपीट व हमला करने की शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी है। हालांकि किसी भी आरोपित को पुलिस की ओर से गिरफ्तार नहीं किया गया है। 14 फरवरी होने वाले चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुक्रवार को थम गया। इस बीच राजनीतिक पार्टियों द्वारा जमकर एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।