जिन वेंडर्स के लाइसेंस हुए रद, उन्हें निगम ने दिया अंतिम मौका; लेकिन ये है शर्त Chandigarh News
अभी भी 2697 वेंडर्स का ड्रॉ होना है। इनके ड्रॉ सात आठ नौ 13 14 नवंबर को होंगे। इन सभी को भी नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। फीस जमा नहीं कराने पर नगर निगम ने जिन 3200 वेंडर्स का लाइसेंस रद कर दिया था। अब उन्हें एक अंतिम मौका दिया गया है। शुक्रवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की कमिश्नर केके यादव की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। 30 नवंबर तक वेंडर्स को समय दिया गया है। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन फीस तीन हजार रुपये दोबारा से जमा करानी होगी। साथ ही जो पेंडिंग फीस है, वह भी चुकानी होगी। इसके अलावा अभी तक जितने दिन का भी जुर्माना बनता है, वह भी देना होगा। यह शर्त पूरी करने के बाद उन्हें दोबारा से लाइसेंस मिलेगा। सोमवार से शिफ्टिंग होगी शुरू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वेंडर्स को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने का आदेश दे रखा है।
टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्य वीएन शर्मा ने बताया कि इसको देखते हुए एमसी सोमवार से शिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू करेगी। अभी तक जिनके ड्रॉ हो चुके हैं, वह वेंडर्स एमसी ऑफिस पहुंचकर अपने कार्ड ले सकते हैं। अभी भी 2697 वेंडर्स का ड्रॉ होना है। इनके ड्रॉ सात, आठ, नौ, 13, 14 नवंबर को होंगे। इन सभी को भी नवंबर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक एमसी के पास 42 वेंडिंग साइट हैं जहां वेंडर्स को शिफ्ट किया जाना है। वहीं, सेक्टर-15 के लोग वेंडिंग साइट को शिफ्ट करने की मांग कर रहे थे। इस मामले को कमेटी देख रही है। यह कमेटी जो भी अपनी सिफारिश देगी, उस पर शुक्रवार को दोबारा से टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है।
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