Move to Jagran APP

साथी कर्मचारी की हत्या करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा Chandigarh News

साथी कर्मचारी की हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

By Sat PaulEdited By: Published: Tue, 26 Nov 2019 08:26 AM (IST)Updated: Tue, 26 Nov 2019 08:26 AM (IST)
साथी कर्मचारी की हत्या करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा Chandigarh News
साथी कर्मचारी की हत्या करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। जिला अदालत ने अपने साथी कर्मचारी की हत्या करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों की पहचान बिहार निवासी मनीकांत और विशाल के रूप में हुई है। मृतक अमरजीत सिंह मूल रूप से हरियाणा के शाहबाद के रहने वाला था और यहां सेक्टर-29 में रहता था।

loksabha election banner

दर्ज मामले के मुताबिक 12 जनवरी 2017 को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित प्लाट नंबर-251 पर स्थित एक फैक्टरी के चौकीदार कृष्ण देव ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि रात को मनीकांत, विशाल और अमरजीत फैक्टरी में काम कर रहे थे। इस दौरान वह किसी काम से घर चला गया। जब वह रात को दस बजे वापस आया तो मनीकांत और विशाल उसे फैक्टरी को बंद कर चाबी पकड़ा गए और कहा कि अमरजीत घर जा चुका है।

इसके बाद वह भी सो गया। लेकिन रात को फैक्टरी के मेनेजर अल्केश यादव ने कृष्ण को फोन कर अमरजीत के घर पर न पहुंचने की बात बताई। इसके साथ यह भी कहा कि उसे अमरजीत से काम से संबंधित कुछ डिटेल चाहिए थी, लेकिन उसका फोन भी नहीं मिल रहा। अल्केश ने कृष्ण को फैक्टरी के अंदर चेक करने को बोला। जब कृष्ण अंदर देखने गया तो वहां पर अमरजीत की लाश पड़ी हुई थी। अमरजीत के सिर पर लोहे के औजार से वार किया हुआ था।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.