दो साल पहले हुए झगड़े में व्यक्ति की मौत मामले में दोषी को उम्रकैद, चंडीगढ़ जिला अदालत ने सुनाया फैसला
चंडीगढ़ में करीब दो साल पहले आपसी विवाद में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह झगड़ा 9 जुलाई 2019 को राजेश और राजिंदर के बीच हुआ था। मारपीट में राजिंदर की मौत हो गई थी। दोषी राजेश को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ में करीब दो साल पहले आपसी विवाद में हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह झगड़ा 9 जुलाई 2019 को राजेश और राजिंदर के बीच हुआ था। बात बढ़ती हुई मारपीट तक पहुंच गई थी। इस मामले में सेक्टर-39 थाना पुलिस ने पहले तो हत्या के प्रयास की धारा के तहत केस दर्ज किया था, लेकिन झगड़े में घायल राजिंदर की कुछ दिनों बाद मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने राजेश पर हत्या की धारा भी जोड़ दी थी।
सेक्टर-54 की आदर्श कॉलोनी के रहने वाले 28 साल के राजिंदर की हत्या के मामले में दोषी राजेश पासवान को चंडीगढ़ जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। राजेश पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दो साल से राजेश के खिलाफ जिला अदालत में केस चल रहा था, जिसकी सुनवाई करते हुए जज ने राजेश को दोषी करार दिया। हालांकि इस बीच राजेश के वकील उसको बेगुनाह बताते रहे लेकिन कोर्ट ने उनकी एक भी दलील नहीं मानी।
यह था पूरा मामला
जानकारी के अनुसार राजिंदर के जीजा हीरा लाल की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। हीरा लाल ने शिकायत में बताया था कि वह और उसका साला राजिंदर लेबर का काम करते थे। वारदात की रात आदर्श कॉलोनी के ही राजेश के साथ राजिंदर का झगड़ा हो गया। राजेश ने राजिंदर को पीट-पीटकर घायल कर दिया था। राजिंदर को अस्पताल में भर्ती किया। मारपीट में राजिंदर की गर्दन के पीछे की हड्डी टूट गई थी। इलाज के दौरान राजिंदर की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने राजेश को हिरासत में ले लिया था। इस केस में अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दोषी राजेश के खिलाफ जो सुबूत पुलिस ने पेश किए है, उन्हें देखते हुए यह साफ जाहिर होता है कि राजेश की मारने से राजिंदर की गर्दन की हड्डी टूटी थी और बाद में उसकी मौत हो गई।