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चंडीगढ़ में रिक्शा चालक की हत्या करने वाले उसके 3 साथियों को उम्रकैद, 2017 में किया था मर्डर

साल 2017 में रिक्शा चालक की हत्या करने के आरोप में तीन दोषियों कल्लू सन्नी बहादुर और कमलेश उर्फ राकेश शर्मा को चंडीगढ़ जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे नरेंद्र की कोर्ट में तीनों दोषियों को पेश किया गया था

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Fri, 29 Oct 2021 11:00 AM (IST)Updated: Fri, 29 Oct 2021 11:00 AM (IST)
चंडीगढ़ में रिक्शा चालक की हत्या करने वाले उसके 3 साथियों को उम्रकैद, 2017 में किया था मर्डर
कोर्ट ने तीनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। साल 2017 में रिक्शा चालक की हत्या करने के आरोप में तीन दोषियों कल्लू, सन्नी बहादुर और कमलेश उर्फ राकेश शर्मा को चंडीगढ़ जिला अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीजे नरेंद्र की कोर्ट में तीनों दोषियों को पेश किया गया था, जहां कोर्ट की ओर से दोषियों की ओर से दलील सुनने के बाद उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जज ने कहा कि हत्या जैसे संगीन अपराध में किसी को भी माफी नहीं मिल सकती है। लोगों को अपने गुस्से पर काबू रखने की जरुरत है।

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जानकारी के अनुसार तीनों दोषी ट्रिब्यून चौक पर रिक्शा चलाने का काम करते थे। उनका संजय काॅलोनी के रहने वाले अपने साथी सुनील के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में तीनों ने सुनील को बुरी तरह से पीटा था। इसके बाद घायल अवस्था में सुनील को रामदरबार स्थित ईएसआइ अस्पताल में ले जाया गया। जहां से डॉक्टर ने उन्हें सेक्टर-32 स्थित अस्पताल में रेफर कर दिया गया था।

मृतक को ले जाया गया था पंचकूला सरकारी अस्पताल

मृतक सुनील की पत्नी संगीता ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि तीन अक्टूबर 2017 को वह सुनील को सेक्टर-32 स्थित अस्पताल से वापस अपने घर ले आए थे। इसके बाद देवर अनील के घर आने के बाद छह नबंवर 2017 को सुनील को पंचकूला सेक्टर-6 अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से सुनील को दोबारा जीएमसीएच-32 भेज दिया गया। इसी दिन पुलिस सुनील से झगड़े के बारे में बयान लेने के लिए उनके घर आई थी, लेकिन सुनील बयान देने की हालत में नहीं था। संगीता ने कहा कि दस अक्टूबर 2017 को सुबह अस्पताल से डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सुनील की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। इस मामले में इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 पुलिस थाने ने आइपीसी की धारा 302 और 34 के तहत एफआइआर दर्ज की थी।


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