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कुराली नगर काैंसिल 26 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर देगी 10 फीसद छूट Chandigarh News

काैंसिल के कार्यकारी अधिकारी वरिंदर जैन ने बताया कि 26 फरवरी 2020 तक वर्ष 2019-20 का property tax अदा करने वाले शहरवासियों को 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 04 Dec 2019 11:23 AM (IST)Updated: Wed, 04 Dec 2019 11:23 AM (IST)
कुराली नगर काैंसिल 26 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर देगी 10 फीसद छूट Chandigarh News
कुराली नगर काैंसिल 26 फरवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने पर देगी 10 फीसद छूट Chandigarh News

कुराली, जेएनएन। नगर काैंसिल सरकार की हिदायतों के अनुसार विशेष स्कीम के तहत आगामी 26 फरवरी 2020 तक property tax अदा करने पर शहरवासियों को टैक्स की बनती रकम पर 10 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

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काैंसिल के कार्यकारी अधिकारी वरिंदर जैन ने बताया कि 26 फरवरी 2020 तक वर्ष 2019-20 का प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वाले शहरवासियों को जहां टैक्स की बनती राशि पर 10 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी, वहीं, मौजूदा वर्ष से पहले के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगी पेनल्टी पर भी छूट दी जाएगी।

निर्धारित तिथि के बाद जहां 10 प्रतिशत की छूट की फेसिलिटी नहीं मिलेगी, वहीं, बनते सरचार्ज के साथ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स अदा करना होगा। लोगों को इस संबंधी अवेयर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरवासी इस स्कीम का फायदा लें और समय रहते छूट का फायदा उठाते हुए प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर सकें।

ईओ वरिंदर जैन के अनुसार जिन लोगों ने सीवरेज कनेक्शन नहीं लिए हैं, उन्हें भी 31 दिसंबर तक अनिवार्य तौर पर सीवरेज कनेक्शन लेने होंगे। निर्धारित तिथि तक सीवरेज कनेक्शन नहीं लेने वाले शहरवासियों पर काैंसिल की ओर से सीवरेज कनेक्शन चार्जेज एवं यूजर फीस लागू कर उसे वसूल किया जाएगा।

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