पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराने वाले मालिकों का काटा जाएगा चालान
नगर निगम मोहाली एक जून से उन लोगों के चालान काटने के लिए तैयार है जिन्होंने अपने पेट डॉग (पालतू कुत्तों) की रजिस्ट्रेशन नगर निगम में नहीं करवाई है।
जागरण संवाददाता, मोहाली : नगर निगम मोहाली एक जून से उन लोगों के चालान काटने के लिए तैयार है जिन्होंने अपने पेट डॉग (पालतू कुत्तों) की रजिस्ट्रेशन नगर निगम में नहीं करवाई है। हालांकि नगर निगम ने पिछले साल नवंबर में कुत्तों की रजिस्ट्रेशन शुरू की थी, पर अब तक सिर्फ 78 लोग ही अपने कुत्तों की रजिस्ट्रेशन के लिए आगे आए हैं। एक अंदाजे अनुसार शहर में 20 हजार के करीब पालतू कुत्ते हैं। नगर निगम कमिश्नर कमल कुमार गर्ग ने कहा कि उनकी ओर से काफी समय दिया जा चुका है। अब एक जून से पालतू कुत्तों के मालिकों के चालान काटने शुरू किए जाएंगे। जुर्माना की राशि 1000 रुपये होगी। पालतू कुत्तों की एक बार की रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये है और सालाना फीस भी 100 रुपये ही है। अगर कुत्ता आवारा घूमता पकड़ा गया तो पांच हजार जुर्माना
पिछले साल नवंबर में शहर के मेयर अमरजीत सिंह जीती सिद्धू ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करते हुए कहा था कि जो लोग अपने पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते उनको दो हजार रुपये देने पड़ेंगे। एक महीने की देरी के लिए 100 रुपये, दो महीने के लिए 200 रुपये और दो महीनों से अधिक देरी के साथ पांच गुना जुर्माना भराना पड़ेगा। अगर किसी पालतू कुत्ते को आवारा के तौर पर पकड़ा जाता है, तो जुर्माना पांच हजार होगा और रोजाना फीड चार्ज 500 रुपये वसूले जाएंगे। अगर कुत्ते को बार-बार आवारा छोड़ा जाता है तो जुर्माना 10 हजार होगा। पालतू कुत्ते की रजिस्ट्रेशन करने से पहले कुत्ते का टीकाकरण किया जाना जरूरी है और एक डाक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना भी अनिवार्य है। जोकि ऑनलाइन जमा होगा। रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकती है। पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन क्यों है जरूरी
आंकड़ों के अनुसार शहर में 20 हजार के करीब पालतू कुत्ते हैं। पर इनमें से कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। जिसके कारण इनको बिना नियमों के रखा जाता है। पालतू जानवरों की रजिस्ट्रेशन न सिर्फ एक पालतू जानवर की सुरक्षा और तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने में मदद करता है, बल्कि यह भी नियंत्रित करता है कि यह समाज के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। महिला को हो चुकी है छह महीने की जेल
नवंबर 2019 में मोहाली की एक अदालत ने अप्रैल 2018 में अपने पालतू कुत्ते को पड़ोसी के काटने के बाद लापरवाही के आरोप में एक महिला को छह महीने जेल की सजा सुनाई थी। अदालत ने दोषी मीनाक्षी पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया था जो कि फेज-10 में किराए के घर में रहती थी। हर साल सिविल अस्पताल फेज -6 मोहाली में लगभग 2000 पालतू कुत्ते के काटने के मामले सामने आते हैं।