Remdesivir की अवैध बिक्री मामलाः चंडीगढ़ जिला अदालत में कंपनी मालिक की अग्रिम जमानत पर फैसला आज
17 अप्रैल 2021 को सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में इंजेक्शन की अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त में ऑपरेशन सेल ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपित फार्मा कंपनी मालिक परमजीत अरोड़ा अभी फरार है जिसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की हुई है।
चंडीगढ़, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित हेल्थ बायोटेक फॉर्मा कंपनी के मालिक परमजीत अरोड़ की अग्रिम जमानत याचिका पर चंडीगढ़ जिला अदालत (Chandigarh District Court) में बुधवार को फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट के द्वारा तय की गई तारीख के आधार पर बुधवार को इस मामले में सुनवाई होगी। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन (Remdesivir Injection) की कालाबाजारी करने के मामले में परमजीत अरोड़ा मुख्य आरोपित है। परमजीत अरोड़ा चंडीगढ़ के सेक्टर-8 स्थित कोठी में रहता है। उसका सेक्टर-34 में ऑफिस है। आरोपित अभी फरार है जिसने अग्रिम जमानत याचिका दायर की हुई है।
17 अप्रैल 2021 को सेक्टर-17 स्थित ताज होटल में इंजेक्शन की अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त में ऑपरेशन सेल ने छह आरोपितों को गिरफ्तार किया था। उसमें शामिल कंपनी के कर्मचारी से पूछताछ के बाद देर रात जीरकपुर से कंपनी के डारेक्टर गौरव चावला को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपितों से तीन हजार इंजेक्शन की बरामदगी हुई थी। वहीं, पुलिस पूछताछ कंपनी के एक कर्मचारी ने कबूला था कि मालिक के कहने पर ही रेमडेसिविर को अवैध तरीके से उत्पादन कर उसे सप्लाई किया जा रहा था। मामले का खुलासा होने के बाद से वह फरार चल रहा है। इसके बाद पुलिस को फार्मा कंपनी के मालिक परमजीत अरोड़ा की आखिरी लोकेशन श्रीनगर में मिली थी। दूसरी तरफ समन के बावजूद जब परमजीत पुलिस जांच में शामिल नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
इस मामले में पकड़े गए एक अन्य आरोपित केरल निवासी अभिषेक ने जिला अदालत में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को ऑपरेशन सेल ने सेक्टर 17 स्थित होटल ताज से केरल निवासी अभिषेक, फिलिप जैकब, केपी फ्रांसिस, दिल्ली निवासी सुशील कुमार, भोपाल निवासी प्रभात त्यागी को रेमडेसिविर इंजेक्शन की अवैध तरीके से डील करते पकड़ा था। बाद में फार्मा कंपनी के डायरेक्टर गौरव चावला को गिरफ्तार कर तीन हजार रेमडेसिविर बरामद किए गए थे।