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मोहाली में फायर सेफ्टी नार्म्स का पालन नहीं किया तो सील होगी बिल्डिंग, दमकल विभाग ने 800 इमारतों को भेजे नोटिस

मोहाली दमकल विभाग ने शहर में बनीं ऊंची इमारतों कमर्शियल बिल्डिंगों शैक्षणिक संस्थानों को फायर सेफ्टी नार्म्स पूरे न करने पर नोटिस जारी किए हैं। जिन इमारतों के लिए विभाग से एनओसी नहीं ले रखी है तो जल्द आवेदन करें नहीं तो इमारत सील होगी।

By Ankesh KumarEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 03:57 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 03:57 PM (IST)
मोहाली में फायर सेफ्टी नार्म्स का पालन नहीं किया तो सील होगी बिल्डिंग, दमकल विभाग ने 800 इमारतों को भेजे नोटिस
मोहाली में फायर सेफ्टी नार्म्स का पालन नहीं किया तो सील होगी बिल्डिंग

मोहाली, जेएनएन। जिला मोहाली की आठ सौ से ज्यादा ऊंची इमारतों, कमर्शियल बिल्डिंगों, शैक्षणिक संस्थानों को मोहाली फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अगर दमकल विभाग से इमारतों के लिए एनओसी नहीं ले रखी है तो इसके लिए आवेदन किया जाए। सभी फायर सेफ्टी नार्म्स को पूरा किया जाए। नोटिस मिलने के एक माह के भीतर इस काम को पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इमारत को नगर निगम की ओर से सील कर दिया जाएगा।

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गर्मी के मौसम में आगजनी के मामलों में जानी नुकसान न हो इसलिए फायर ब्रिगेड की ओर से ये कदम उठाए गए है। हालांकि बीते वर्ष भी इस माह में फायर विभाग की ओर से 693 अग्नि-सुरक्षा उल्लंघनकर्ताओं को नोटिस जारी किए थे। जिनमें से केवल 93 ने आदेशों का पालन किया। लेकिन किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

मोहाली में पिछले साल कई बड़ी आगजनी की घटनाएं हुई थीं। फेज-5 में विशाल मेगा मार्ट की बेसमेंट में आग लगी थी। इस घटना में लाखों रुपये का नुकसान भी हुआ था। 2019 ने डेराबस्सी में औद्योगिक इकाइयों में दो प्रमुख आग की घटनाएं हुईं थी। जिसमें 18 श्रमिक घायल हो गए थे। डेराबस्सी में बरवाला रोड पर एक फैक्ट्री पिछले साल दिसंबर में भी बंद हो गई थी।

मोहाली नगर निगम कमीश्नर कमल गर्ग ने कहा कि पिछले साल कोविड के कारण लॉकडाउन रहा। इसलिए निर्देशों को न मानने वालों पर कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस बार दमकल विभाग की ओर से जो समय सीमा तय की गई है उसमें एनओसी के लिए आवेदन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक्शन लिया जाएगा।

बीते साल मोहाली जिले में एक सर्वे करवाया गया था। सर्वे में सामने आया था कि लोग फायर सेफ्टी नियमों का पालन नहीं करते हैं। इमारतों में अग्निशमक यंत्र गायब थे। जिनमें थे उनपर आइएसआइ मार्का नहीं था। अधिकांश इमारतों में होज रील, स्मोक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम और निकास संकेत भी गायब पाए गए। जबकि अग्नि-सुरक्षा नियमों के तहत आवश्यक पंप के साथ 75,000-लीटर की क्षमता वाला भूमिगत स्थिर जल भंडारण टैंक नहीं था, कम से कम 10,000-लीटर क्षमता वाले छत के पानी के टैंक भी नहीं थे। अधिकांश शोरूमों में ढीली बिजली की तारों के अलावा, आग नियंत्रण कक्ष की अनुपस्थिति या फायरमैन स्विच के साथ आपातकालीन लिफ्ट भी उल्लंघन के बीच थे।


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