हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट से बेदखली के अधिकार छीने, पंजाब एक्शन प्लान पर सवाल
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट की बेदखली के अधिकार समाप्त कर दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने पंजाब एक्शन प्लान 2014 के तीन प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है।
चंडीगढ़, [कमल जोशी]। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब में जिला मजिस्ट्रेट के बेदखल करने के अधिकार को छीन लिया है। हाई कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट को बेदखली का अधिकार देने वाले पंजाब एक्शन प्लान, 2014 के तीन प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट को किसी की बेदखली के आदेश देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हरियाणा का एक्शन प्लान भी विसंगतियों से ग्रस्त है।
सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत पंजाब सरकार द्वारा किए प्रावधान को खारिज किया
मेंटेनेंस एंड वेल्फेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट के तहत गठित जिला मजिस्ट्रेट व मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल को यह अधिकार दिया गया था। कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका को बेदखली के अधिकार देने से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होने की आशंकाएं प्रबल हो जाती हैं।
गौरतलब है कि साल 2014 में पंजाब सरकार द्वारा एक्शन प्लान के तहत जारी किए गए इन प्रावधानों में जीवन और संपत्ति को लेकर सीनियर सिटीजंस द्वारा दायर शिकायतों को जिला मजिस्ट्रेट को भेजने की व्यवस्था की गई थी। किसी सीनियर सिटीजन की संपत्ति पर उसके पुत्र, पुत्री या कानूनी वारिस के नाजायज कब्जे के मामले में जिला मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के अधिकार दिए गए थे।
इन प्रावधानों को खारिज करते हुए जस्टिस राजीव नारायण रैना ने कहा है कि इस एक्शन प्लान में बेदखली का वह प्रावधान कर दिया गया है जो कि सीनियर सिटीजंस एक्ट में शामिल नहीं था। इसलिए इसे मनमाना, अनुचित, कठोर और असंवैधानिक घोषित किया जाता है। जस्टिस रैना ने अपने आदेशों में कहा है कि यह एक्ट राज्य सरकार या इसके अधिकारियों को बेदखली की प्रक्रिया को अंजाम देने का अधिकार नहीं देता। किसी की भी बेदखली को कानून के नियमों के अनुसार ही हो सकती है।
दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था नहीं
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ने एक्शन प्लान में अधिकार तो दे दिए लेकिन इन शक्तियां को नियंत्रित करने, मार्गदर्शित करने या उनके दुरुपयोग को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
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