DSW पद से प्रो. नाहर को हटाने का मामला : HC ने मांगी सीनेट की बैठक की पूरी जानकारी Chandigarh News
हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता। ऐसे में इस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जा सकता है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 22 अगस्त को पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई सीनेट बैठक में वाइस चांसलर प्रो. राजकुमार द्वारा पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर इमैनुअल नाहर को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ सुनवाई पर सोमवार को हाईकोर्ट ने अब 22 अगस्त को हुई सीनेट की बैठक की पूरी जानकारी मांग ली है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले को ज्यादा लटकाया नहीं जा सकता। इस पर मंगलवार को फैसला सुनाया जा सकता है। पूर्व डीएसडब्ल्यू प्रो. इमैनुअल नाहर व अन्य कई सीनेटरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 22 अगस्त को पीयू में हुई सीनेट बैठक का पुरी कार्रवाई का रिकॉर्ड समन करने की मांग की है। याचिका में सीनेट के उस प्रस्ताव को भी लागू करने की मांग की है, जिसमें डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर नाहर को एक साल का सेवा विस्तार देने की सिफारिश की गई थी।
डीएसडब्ल्यू नियुक्त करने के आदेश को भी रद करने को कहा
याचिका में पीयू के उस आदेश को भी रद करने की मांग की गई है जिसके तहत प्रो जगत भूषण को डीएसडब्ल्यू (डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर) नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वाइस चांसलर ने नियमों के खिलाफ डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर नाहर को हटा दिया है और डॉ. जगत भूषण को इस पद पर नियुक्त कर दिया है, जोकि पूरी तरह से गलत है।
48 सीनेटर्स से मिला था समर्थनः प्रो. नाहर
प्रोफेसर नाहर के मुताबिक सीनेट मीटिंग में 48 सीनेटर्स ने उनको ही डीएसडब्ल्यू बनाए रखने को लेकर वोट देने पर सहमति जताई थी और इसकी लिखित जानकारी भी वाइस चांसलर को मुहैया कराई थी। वहीं मात्र 26 सीनेटर इसके विरोध में थे। बावजूद इसके उन्हें हटा जगत भूषण को डीएसडब्ल्यू बना दिया। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए पीयू वीसी प्रो. राजकुमार, रजिस्ट्रार प्रो. करमजीत सिंह व नव नियुक्त डीएसडब्ल्यू जगत भूषण को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था।
बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। सीनेटरों और स्टूडेंट्स का आरोप है कि वाइस चांसलर समर्थित स्टूडेंट संगठन को काउंसिल में लाने के उद्देश्य से इस प्रकार के निर्णय दे रहे है।
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