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हाई कोर्ट के आदेश, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों कर कड़ी कार्रवाई करे ट्रैफिक पुलिस Chandigarh News

केंद्र सरकार ने हाल ही में एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों पर छह महीनों की सजा और जुर्माने का प्रावधान बनाया है। हाई कोर्ट ने इसे सख्सी से लागू करने के आदेश दिए हैं।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 05 Oct 2019 11:21 AM (IST)Updated: Sat, 05 Oct 2019 04:29 PM (IST)
हाई कोर्ट के आदेश, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों कर कड़ी कार्रवाई करे ट्रैफिक पुलिस Chandigarh News
हाई कोर्ट के आदेश, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों कर कड़ी कार्रवाई करे ट्रैफिक पुलिस Chandigarh News

चंड़ीगढ़, जेएनएन। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को उन सभी चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए हैं जो एंबुलेंस को रास्ता नहीं देते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इस आपातकाल वाहन को रास्तादेना न सिर्फ प्रत्येक की जिम्मेदारी है बल्कि यह कानूनी तौर पर भी जरूरी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने वालों पर छह महीनों की सजा और जुर्माने का जो प्रावधान बनाया है। उसे सख्ती से शहर में लागू किए जाने के हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को आदेश दे दिए हैं।  इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा एवं जस्टिस अमोल रतन ङ्क्षसह की विशेष खंडपीठ ने शुक्रवार को दिए हैं।

साइकिल ट्रैकों पर ध्यान देने की जरूरत
शहर के साइकिल ट्रैक्स पर बात करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि शहर के उत्तरी सेक्टरों में बने साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ पहले से काफी बेहतर हो गए हैं।  लेकिन शहर के दक्षिणी सेक्टरों के साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ पर अभी भी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। हाई कोर्ट ने अब शहर के दक्षिणी सेक्टरों में भी बेहतर साइकिल ट्रैक्स और फुटपाथ बनाए जाने के चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दे दिए हैं। हाई कोर्ट ने एसएसपी ट्रैफिक को आदेश दिए हैं कि वह शहर के सभी साइकिल ट्रैक्स पर साइन बोड्र्स लगवा यह बताए कि इन साइकिल ट्रैक्स पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ क्या कारवाई की जाएगी और उन्हें इसकी क्या सजा मिलेगी। तभी लोगों को ऐसा किए जाने से रोका जा सकता है।

ट्रैक पर सिर्फ साइकिल ही चले
हाई कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना ट्रैफिक पुलिस का काम है कि साइकिल के अलावा कोई भी अन्य वाहन साइकिल ट्रैक्स पर न चले। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वह शहर के उन सभी ट्रैफिक सिग्नल और जगह की पहचान करें जहां सबसे अधिक सड़क दुर्घटना होती है और फिर इन सभी जगहों पर तीन महीनों में हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।  इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शहर के सभी चौराहों और ट्रैफिक लाइट्स जहां स्लिप रोड्स हैं, उन पर येलो बॉक्स लगाए जाने के आदेश दिए हैं।  सड़क पर बने यह येलो बॉक्स स्लिप रोड आने से पहले ही सूचित कर देंगे कि आगे स्लिप रोड है।

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