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पार्किंग स्थलों के नाम पर निजी कंपनी को निगम पहुंचा रहा लाभ, हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश

चंडीगढ़ में फुटपाथों पर पार्किंग के खिलाफ कड़ा रुख बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त और उपायुक्त को 30 नवंबर को तलब किया है।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 11:15 AM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 04:33 PM (IST)
पार्किंग स्थलों के नाम पर निजी कंपनी को निगम पहुंचा रहा लाभ, हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश
पार्किंग स्थलों के नाम पर निजी कंपनी को निगम पहुंचा रहा लाभ, हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : चंडीगढ़ में फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग के खिलाफ कड़ा रुख बरकरार रखते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निगम के आयुक्त और उपायुक्त को 30 नवंबर को अदालत में तलब किया है। व्यावसायिक और रिहायशी इलाकों में फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग पर कार्रवाई न करने पर चंडीगढ़ पुलिस को फटकार लगाते हुए जस्टिस अमोल रतन सिंह की पीठ ने कहा है कि अगर पुलिस फुटपाथों पर खड़ी गाडिय़ों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो अगली सुनवाई पर एसपी को अवमानना का नोटिस जारी होगा। नाराजगी जताते हुए जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि इस दिशा में अब तक कोई कार्रवाई नजर नहीं आई है। उन्होंने सेक्टर-19 में बी रोड के किनारे फुटपाथ पर वाहनों की पार्किंग का उदाहरण दिया। कहा कि वे रोज एक ही स्थान पर उन्हीं वाहनों की पार्किंग देखते हैं।

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तीन बार दिए आदेश, पर नहीं हुई कार्रवाई

हाईकोर्ट ने कहा कि फुटपाथों पर वाहनों की पार्किंग की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना पड़ता है। हाईकोर्ट की तरफ से तीन बार आदेश दिए जाने के बावजूद न तो ऐसे वाहनों को टो-अवे करना आरंभ किया गया है, न ही उन्हें क्लैंप किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने फोटो भी मांगे

हाईकोर्ट ने नगर निगमायुक्त को अदालत में तलब करते हुए कहा है कि निगमायुक्त शहर में भूमिगत पार्किंग स्थलों की उपयोगिता पर भी हलफनामा पेश करें। जस्टिस अमोल रतन सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट का मत है कि पार्किंग स्थलों का संचालन करने वाली निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए भूमिगत पार्किंग स्थलों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने निगमायुक्त को शहर के भूमिगत पार्किंग स्थलों पर हलफनामे के साथ उनकी वस्तुस्थिति की फोटो भी अदालत में पेश किए जाने के आदेश दिए हैं।

पार्किंग नीति पर डीसी अदालत में तलब

चंडीगढ़ की पार्किंग नीति एक साल से अधिक समय से उपायुक्त कार्यालय में लंबित होने की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट ने उपायुक्त को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश देते हुए कहा है कि वे चंडीगढ़ में पार्किंग की समस्या का निदान ढूंढऩे में अदालत की सहायता करें।

चंडीगढ़ पुलिस ने जारी किए 86,000 चालान

मामले में चंडीगढ़ प्रशासन के स्पेशल प्रासीक्यूटर आरएस राय ने चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने इस वर्ष 86000 चालान जारी किए हैं और अगर पंजाब और हरियाणा दोनों के आंकड़े लिए जाए तो इतने चालान नहीं किए गए होंगे।


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