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सुखपाल खैहरा की सदस्यता खारिज करने की याचिका पर विधानसभा स्पीकर काे नोटिस जारी

आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।

By Vipin KumarEdited By: Published: Thu, 19 Mar 2020 11:34 AM (IST)Updated: Thu, 19 Mar 2020 06:22 PM (IST)
सुखपाल खैहरा की सदस्यता खारिज करने की याचिका पर विधानसभा स्पीकर काे नोटिस जारी
सुखपाल खैहरा की सदस्यता खारिज करने की याचिका पर विधानसभा स्पीकर काे नोटिस जारी

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब से आम आदमी पार्टी से निलंबित विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर हाई कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर और खैहरा को 16 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं।

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कपूरथला की भुलत्थ तहसील के गांव मेटला निवासी हरसिमरन सिंह ने याचिका दायर कर मांग की है कि विधानसभा स्पीकर को निर्देश दिए जाएं कि वे खैहरा की विधानसभा सदस्यता रद करें। याचिकाकर्ता ने कहा है कि खैहरा 2017 में विधानसभा चुनाव में भुलत्थ सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीते थे।

छह जनवरी, 2019 को खैहरा ने दिया था इस्तीफा

छह जनवरी, 2019 को खैहरा ने प्रेस कांफ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद छह आप विधायकों के साथ पंजाब एकता पार्टी बना ली थी। ऐसे में दलबदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खारिज होनी चाहिए।

विधानसभा सदस्यता खारिज करने की याचिका स्पीकर के पास दायर 

याचिका में कहा है कि खैहरा ने 25 अप्रैल, 2019 को विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र भी स्पीकर को सौंप दिया था। इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने 10 जनवरी को खैहरा की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की याचिका स्पीकर के पास दायर की थी, जिस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 

गाैरतलब है कि 26 जुलाई 2018 को पार्टी ने सुखपाल खैहरा को विरोधी पक्ष के पद से हटाकर चीमा को विधायक दल का नेता बना दिया था। खैहरा ने पार्टी के इस फैसले से खफा होकर बगावत कर दी थी। उन्होंने छह विधायकों के समर्थन के साथ एक अलग गुट खड़ा करते हुए अलग से गतिविधियां शुरू कर दी थीं।

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