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चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर और दिलप्रीत सिंह उर्फ रूबल की जमानत पर सुनवाई आज

चंडीगढ़ के सेक्टर-37ए स्थित विवादित कोठी मामले में आरोपित सतपाल डागर इस समय जेल में है। सतपाल के वकील विशाल गर्ग नरवाणा ने चंडीगढ़ जिला अदालत में सतपाल को जमानत देने के लिए याचिका लगाई है जिस पर आज सुनवाई होगी।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Thu, 10 Jun 2021 11:59 AM (IST)Updated: Thu, 10 Jun 2021 12:01 PM (IST)
चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर और दिलप्रीत सिंह उर्फ रूबल की जमानत पर सुनवाई आज
चंडीगढ़ कोठी प्रकरण में आरोपित सतपाल डागर और दिलप्रीत सिंह उर्फ रूबल की जमानत पर सुनवाई आज।

चंडीगढ़, जेएनएन। चंडीगढ़ के सेक्टर-37ए स्थित विवादित कोठी मामले में आरोपित सतपाल डागर इस समय जेल में है। सतपाल के वकील विशाल गर्ग नरवाणा ने चंडीगढ़ जिला अदालत में सतपाल को जमानत देने के लिए याचिका लगाई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। बीते सोमवार सात जून को अदालत में बहस न होने की वजह से इस केस में अगली तारीख डाल दी गई थी।

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एडवोकेट नरवाणा ने कहा कि सतपाल इस केस में झूठा फंसाया गया है। सतपाल के खिलाफ कोठी को कब्जाने से संबंधित कोई भी सुबूत पुलिस को नहीं मिला है। वहीं कोठी को बेचने के बाद मिली राशि का कोई भी पैसा सतपाल के पास नहीं आया है, ऐसे में उन्हें जमानत दी जाए।वहीं पुलिस की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि सतपाल को कोठी के लेन देन के बारे में सब पता है। कोठी की पूरी डील में वो संजीव महाजन के साथ दूसरे आरोपितों की तरह शामिल था। ऐसे में अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह बाहर आकर केस को गुमराह कर सकता है।इसके अलावा कोठी से जुड़े मामले में ओर भी कई सबूत डागर के खिलाफ है।सरकारी वकील ने कहा कि डागर ने शुरू से ही पुलिस जांच में सहयोग नहीं किया और अब वो बेगुनाह होने की दलील देकर जेल से बाहर आना चाहता हैं।

दिलप्रीत सिंह उर्फ रूबल पर भी फैसला आज

कोठी प्रकरण में एक अन्य आरोपित दिलप्रीत सिंह उर्फ रूबल ने भी जिला अदालत में अग्रित जमानत याचिका लगाई है।इससे पहले भी रूबल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। उस याचिका में रूबल ने कोर्ट में कहा था कि वो पुलिस की जांच में मदद करेगा। ऐसे में उसे जमानत दी जाए।उसकी याचिका पर कोर्ट ने उसे 10 दिनों की राहत दी थी। लेकिन पुलिस की ओर से कोर्ट में दी गई दलील में कहा गया कि रूबल ने पुलिस जांच में सहयाेग तो दूर की बात है, उसने पुलिस से संपर्क तक नहीं किया।रूबल की जमानत याचिका को खारिज किया जाए।


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