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Akanksh Sen murder case : मौत तक सलाखों के पीछे रहेगा हरमेहताब, इतने लाख लगा जुर्माना Chandigarh News

Akanksh Sen murder case में आकांक्ष सेन की हत्या मामले में अदालत ने दाेषी हरमेहताब काे मरते दम तक आजीवन कारावास अाैर तीन लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Published: Wed, 20 Nov 2019 11:51 AM (IST)Updated: Thu, 21 Nov 2019 08:19 AM (IST)
Akanksh Sen murder case : मौत तक सलाखों के पीछे रहेगा हरमेहताब, इतने लाख लगा जुर्माना  Chandigarh News
Akanksh Sen murder case : मौत तक सलाखों के पीछे रहेगा हरमेहताब, इतने लाख लगा जुर्माना Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। Akanksh Sen murder case में जिला अदालत ने बुधवार को दोषी हरमेहताब उर्फ फरीद को उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसले के मुताबिक हरमेहताब मरने से पहले तक सलाखों के पीछे ही रहेगा। एडिशनल एंड सेशन जज राजीव गोयल ने अपने फैसले में दोषी पर तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 1014 दिन में 92 सुनवाइयों के बाद आया है। मामले में दोषी हरमेहताब के खिलाफ आइपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (मंशा) के तहत मुकदमा चला।

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आकांक्ष सेन की हत्या मामले में  दाेषी हरमेहताब सिंह काे जिला अदालत लेकर पहुंची पुलिस।

जानें क्या है मामला

सेक्टर-9 में नौ फरवरी 2017 की रात को आंकाक्ष के दोस्त दी सिद्धू ने पार्टी थी। इस पार्टी में अाकांक्ष का दोस्त शेरा भी अाया हुआ है। दूसरी ओर इस पार्टी के लिए दीप ने बलराज और हरमेहताब को बुलाया था। शेरा का बलराज और हरमेहताब के साथ पुराना झगड़े को लेकर पुराना मामला चल रहा था। पार्टी के दौरान बलराज और शेरा में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। झगड़े के दौरान आकांक्ष इन्हें छुड़ाकर चला गया था। बाद में शेरा को लेने आया तो बलराज ने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। पुलिस का आरोप है कि हरमेहताब ने ही बलराज को आकांक्ष पर गाड़ी चढाने के लिए उकसाया था। बलराज ने पहले आकांक्ष को गाड़ी से टक्कर मारी। इस घटना में आकांक्ष की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में हरमेहताब को 16 फरवरी, 2017 को गिरफ्तार किया था। मामले का दूसरा आरोपित बलराज फरार चल रहा है। 

बेचैन दिखा हरमेहताब, भाई बोला-अन्याय हुआ

फैसला आने के बाद हरमेहताब उर्फ फरीद कोर्ट रूम में बेचैन नजर आया। कोर्ट रूम से बाहर आकर उसने अपने वकील और भाई से बातचीत की। उसने एक बार फिर कहा कि वह बेकसूर है। हरमेहताब के भाई हरताज ने बताया कि उनके भाई को इस फैसले की उम्मीद तक नहीं थी। कोर्ट ने कार की दूसरी सीट पर बैठने वाले व्यक्ति को सजा सुना दी। हमारे साथ अन्याय हुआ है।15 अक्टूबर को बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कोर्ट ने हरमेहताब को सोमवार ही दोषी करार दे दिया था

कब क्या हुआ?

08/02/2017: दोस्त दीप सिद्धू के घर रात को पार्टी में सभी मौजूद, जहां पहले झगड़ा हुआ।

09/02/2017 : वीरभद्र सिंह के साले के बेटे (आकांक्ष सेन) को सुबह पांच बजे बीएमडब्ल्यू कार से रौंदा।

10/02/2017 : आकांक्ष सेन ने पीजीआइ में दम तोड़ा।

13/02/2017 : गिरफ्तारी से बचने को हरमेहताब ने दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका।

15/02/2017: अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

16/02/2017: हरिद्वार के एक आश्रम से किया हरमेहताब गिरफ्तार, अदालत से मिला तीन दिन का रिमांड।

18/02/2017 : पंजाब के मंडी गो¨बदगढ़ से मिली बीएमडब्ल्यू कार।

05/04/2017: मुख्य आरोपित बलराज सिंह रंधावा भगोड़ा करार।

06/05/2017 : 79वें दिन 446 पेज का चालान दाखिल।

01/06/2017 : बलराज रंधावा की प्रॉपर्टी अटैच होने के आदेश।

24/09/2017 : हरमेहताब की मां की मृत्यु हुई।

07/11/2017 : हरमेहताब के खिलाफ आरोप तय।

15/11/2017 : हरमेहताब के खिलाफ अदालत में ट्रायल शुरू हुआ।

4/10/2019 : हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इसी तरह के मामले की पांच जजमेंट पेश हुई।

15/10/2019 : दोनों पक्षों की दलीलें हुई खत्म, 30 अक्टूबर के लिए फैसले के लिए रखा।

30/10/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और पांच नवंबर तारीख दी गई।

5/11/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और 13 नवंबर तारीख दी गई।

13/11/2019 : ऑर्डर नहीं आ सका और 16 नवंबर तारीख दी गई।

18/11/2019 : एडीजे जज राजीव गोयल ने हरमेहताब उर्फ फरीद को दिया दोषी करार।

19/11/2019 : हरमेहताब की सजा पर फैसला 20 नवंबर तक टला। 

20/11/2019 : हरमेहताब काे अाजीवन कारावास अाैर तीन लाख जुर्माने की सजा। 

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