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घरेलू विवाद की खबरों पर रोक लगाने की युवी का याचिका पर फिर सुनवाई स्थगित

युवराज सिंह द्वारा हाई कोर्ट में पारिवारिक विवाद से संबंधित खबरों के प्रकाश पर रोक लगाने की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Sat, 05 Aug 2017 04:59 PM (IST)Updated: Sat, 05 Aug 2017 05:00 PM (IST)
घरेलू विवाद की खबरों पर रोक लगाने की युवी का याचिका पर फिर सुनवाई स्थगित
घरेलू विवाद की खबरों पर रोक लगाने की युवी का याचिका पर फिर सुनवाई स्थगित

जेएनएन, चंडीगढ़। स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह द्वारा अपने छोटे भाई जोरावर सिंह के वैवाहिक विवाद पर मीडिया में समाचार प्रकाशित नहीं किए जाने की मांग को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उस पर एक बार फिर सुनवाई स्थगित हो गई है। यह याचिका युवराज सिंह ने जून 2015 में दायर की थी। तब से लेकर अब तक हुई 16 सुनवाई के बाद भी हाई कोर्ट ने किसी भी पक्ष को नोटिस नहीं जारी किया है।

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जून 2015 में हुई पहली सुनवाई पर ही हाई कोर्ट ने यह कहा था कि संविधान से प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महज इस अंदेशे से कि इस मामले में मीडिया में समाचार प्रकाशित होने से उनकी साख खराब होगी रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस याचिका पर एक बार फिर बिना कोई नोटिस जारी किए ही सुनवाई 25 अगस्त तक स्थगित कर दी गई हैं।

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ये है मामला

युवराज सिंह, उनकी मां शबनम सिंह और भाई जोरावर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके पारिवारिक मसले पर मीडिया के दखलंदाजी का आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। याचिका में यह भी  आरोप था कि जोरवर की पत्नी के परिवार वाले उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। 

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इस पर हाईकोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे साबित हो कि इस मामले में मीडिया संयम से काम नहीं ले रहा और अपनी सीमा का उलंघन कर रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था कि संविधान में हर किसी को अपनी बात रखने की आजादी है। बशर्ते, वो एक सीमा में हो। इस मामले में याचिकाकर्ता के ससुराल वाले अगर कोई प्रेस वार्ता करते हैं तो मीडिया में इसके प्रकाशन पर कैसे रोक लगाई जा सकती है।

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