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चंडीगढ़ में बाउंसर सुरजीत मर्डर केस में आरोपित संजीव महाजन के नार्को टेस्ट पर 18 जून को होगी सुनवाई

चंडीगढ़ में हुए बाउंसर सुरजीत हत्याकांड (Bouncer Surjit Murder case) में अरोपित संजीव महाजन का नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दायर की हुई है। सोमवार को इस पर बहस के बाद अब अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 02:20 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 02:20 PM (IST)
चंडीगढ़ में बाउंसर सुरजीत मर्डर केस में आरोपित संजीव महाजन के नार्को टेस्ट पर 18 जून को होगी सुनवाई
चंडीगढ़ पुलिस की कस्टडी में आरोपित संजीव महाजन (फाइल फोटो)

चंडीगढ़, [वैभव शर्मा]। बाउंसर सुरजीत हत्याकांड (Bouncer Surjit Murder case) में अरोपित संजीव महाजन का नार्को टेस्ट की इजाजत के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने जिला अदालत में याचिका दायर की हुई है, जिस पर अब सुनवाई 18 जून को होगी। सुरजीत की हत्या वर्ष 2017 में हुई थी और उसकी पत्नी ने मलोया पुलिस स्टेशन में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उसने कहा है कि उसे शक है कि सुरजीत की हत्या में महाजन का हाथ है। क्योंकि महाजन के सुरजीत के हत्यारों के साथ अच्छे संबंध थे।

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उसने शिकायत में यह भी कहा कि सेक्टर-37 स्थित विवादित कोठी की खरीद-फरोख्त को लेकर संजीव महाजन और सुरजीत में काफी बहस भी हुई थी और उसके कुछ दिनों के बाद ही सुरजीत की हत्या हो गई। इस बात को आधार बनाकर पुलिस ने संजीव महाजन काे प्रोडेक्शन वारंट पर लाकर उसका दो दिनों का रिमांड हासिल किया था। बाद में कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस ने कहा कि संजीव महाजन जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए पुलिस ने आरोपित महाजन का नार्को टेस्ट करवाना चाहती है।

सतपाल डागर की जमानत पर 10 जून को होगा फैसला

वहीं सेक्टर-37 स्थित कोठी कब्जाने के मामले में आरोपित सतपाल डागर इस समय जेल में है। सतपाल के वकील विशाल गर्ग नरवाणा ने कोर्ट में सतपाल को जमानत देने के लिए याचिका लगाई थी। जिस पर सोमवार को बहस होने के बाद अदालत ने सतपाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इसकी 10 जून को सुनवाई होगी। सतपाल के वकील नरवाणा ने कहा कि उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि सतपाल के खिलाफ विवादित कोठी को संबंधित कोई भी सुबूत पुलिस को नहीं मिला है। वहीं कोठी को बेचने के बाद मिली राशि का कोई भी पैसा सतपाल के पास नहीं आया है। ऐसे में उन्हें जमानत याचिका दे दी जाए।


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