हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 154 कानूनों से हटा पंजाब का नाम, विधानसभा में संशोधन विधेयक पास
हरियाणा ने 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया है। इस संबंध में हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में संशोधन विधेयक लाया गया जिसे हरियाणा विधानसभा ने ध्वनि मत से पास कर दिया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने राज्य के 154 कानूनों से पंजाब का नाम हटा दिया है। वीरवार को विधानसभा ने हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक, 2021 पर मुहर लगा दी। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश के सभी कानूनों से पंजाब शब्द हट जाएगा। बजट सत्र के अंतिम दिन कुल छह विधेयक पारित किए गए।
इनमें पंजाब श्रमिक कल्याण निधि (हरियाणा संशोधन) विधेयक, हरियाणा आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, हरियाणा लोक व्यवस्था में विघ्न के दौरान क्षति वसूली विधेयक और हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक शामिल हैं।
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हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के प्रावधानों को भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम समितियों व जिला परिषदों के पांच साल के कार्यकाल की शुरुआत की तिथि इनकी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से तय करना आवश्यक था। इसके अलावा 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्तीय वर्ष में सेवाओं के लिए प्रदेश की संचित निधियों में से एक लाख 73 हजार 901 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने के लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पारित किया गया है।
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खेल यूनिवर्सिटी का मामला सलेक्शन कमेटी को
सोनीपत के राई में स्थित खेल स्कूल को विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। विधानसभा में वीरवार को हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को चर्चा के बाद सलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया गया। कांग्रेस विधायक बीबी बतरा ने बिल में बदलाव के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं। अब 15 सदस्यीय कमेटी इस बिल में आवश्यक सुधार पर सुझाव देगी जिसके बाद इसे दोबारा सदन पटल पर लाया जाएगा।
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