सांसद किरण खेर के हस्तक्षेप के बाद भी नगर निगम ने हाउस टैक्स में सैनिकाें काे दी आधी छूट
सांसद किरण खेर का कहना है कि चंडीगढ़ में रहने वाले रिटायर्ड और वर्तमान में तैनात आर्मी पर्सन हाउस टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे थे।
जेएनएन, चंडीगढ़। नगर निगम के सदन में 12 मरले से ऊपर के मकान वालों में रहने वाले रिटायर्ड एवं वर्तमान में तैनात आर्मी अधिकारियों को पूरी तरह से हाउस टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव पास किया गया था। जिस पर प्रशासन ने 50 प्रतिशत छूट की मंजूरी दी है। इस पर सांसद किरण खेर ने क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। खेर की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि सांसद के प्रयास से प्रशासन ने 50 प्रतिशत की छूट दी है। जबकि 12 मरले से कम के घरों में पहले से 100 प्रतिशत हाउस टैक्स की छूट है।
छूट देने पर करीब 30 लाख रुपये का सालाना नुकसान
छूट देने पर करीब 30 लाख रुपये का सालाना नुकसान होगा। सांसद किरण खेर का कहना है कि चंडीगढ़ में रहने वाले रिटायर्ड और वर्तमान में तैनात आर्मी पर्सस हाउस टैक्स में छूट देने की मांग कर रहे थे। उसके बाद यह मामला उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष उठाया गया था, जिसके बाद यह रिलीफ मिली।
12 मरले के घर पर लागू होगा नियम
मालूम हो कि पंजाब में हर एरिया के मकान में रहने वाले आर्मी अधिकारियों को हाउस टैक्स में छूट दी जाती है, जबकि चंडीगढ़ में यह छूट 12 मरले के घर तक ही थी। हाउस टैक्स में पंजाब की तर्ज पर हर एरिया के मकान में छूट के लिए नगर निगम पिछले चार साल में छह प्रस्ताव पास करके भेज चुका है, लेकिन प्रशासन अब राहत देने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन वह भी 50 प्रतिशत की छूट दी है।
जिन्होंने जमा करवा दिया है टैक्स, उन्हें मिलेगा वापस
जिन आर्मी पर्सस ने हाउस टैक्स जमा करवा दिया है, अब उनकी 50 प्रतिशत की राशि वापस होगी। नगर निगम इस पर निर्णय लेगा कि उन्हें वापस किया जाए या फिर अगले साल के हाउस टैक्स में इसे एडजस्ट किया जाए। रिटायर्ड मेजर एवं मनोनीत पार्षद डीएस संधू का कहना है कि वे कोई अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि पंजाब में जो सुविधा मिल रही है, उसकी ही मांग कर रहे हैं। 100 प्रतिशत की ही छूट मिलनी चाहिए थी।
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