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Unlock 3.0: पंजाब में 5 अगस्त से खुलेंगे जिम व योग सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक Open

पंजाब मेें अनलॉक 3.0 में जिम और याेग केंद्र 5 अगस्‍त से खुलेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने होटल व रेस्‍टोरेंट खुले रहने का समय रात 10 बजे तक कर दिया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 06:00 AM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 09:51 AM (IST)
Unlock 3.0: पंजाब में 5 अगस्त से खुलेंगे जिम व योग सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक Open
Unlock 3.0: पंजाब में 5 अगस्त से खुलेंगे जिम व योग सेंटर, होटल-रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक Open

चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब सरकार ने अनलॉक 3.0 में 5अगस्त से जिम व योग सेंटर खोलने की इजाजत दे दी है। होटल व रेस्टोरेंट भी अब रात दस बजे तक खुल सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीते दिनों नए निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। साथ ही कहा है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय किए गए नियमों का पालन अवश्य किया जाए।

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स्पेशल चीफ सेक्रेट्री होम सतीश चंद्रा ने बताया कि रात के कर्फ्यू में एक घंटे की और ढील दे दी गई है। अब कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक होगा। अभी तक रात दस बजे से पांच बजे तक कर्फ्यू लगता है। काबिले गौर है कि केंद्रीय निर्देशों में रात के कर्फ्यू को हटा लिया गया है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट अब तक रात नौ बजे तक खुलते थे, लेकिन अब दस बजे तक खुल सकेंगे।

स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर 31 तक बंद रहेंगे

सतीश चंद्रा ने बताया कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। उनमें ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा सकती है। सभी अंतरराष्ट्रीय यात्राएं बंद रहेंगी। जिन यात्राओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, वह चलती रहेंगी। ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार आदि बंद रहेंगे।

एसओपी का पालन कर संस्थान ले सकते हैैं परीक्षा

सरकार के निर्देशों के मुताबिक जो शैक्षिक संस्थान, यूनिवर्सिटीज और अन्य संस्थाएं परीक्षाएं लेना चाहती हैं वे एसओपी का पालन करते हुए परीक्षाएं ले सकती हैैं। शादी विवाह में 30, अंतिम संस्कार में बीस लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई

 रात दस बजे तक खुलेंगी शराब की दुकानें

होटलों के रेस्टोरेंट में बफे उपलब्ध करवाने की इजाजत है। 50 फीसद सिटिंग क्षमता के साथ रेस्टोंरेंट में खाना खाया जा सकेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शॉङ्क्षपग मॉल, दुकानें सुबह सात से शाम को 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। शराब की दुकानें सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक खुल सकेंगी। नाई, सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा भी सुबह सात बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक खुल सकेंगे।

रक्षाबंधन के कारण आज छूट

रविवार को केवल आवश्यक सामग्री वाली दुकानें ही खोलने की अनुमति होगी। शापिंग मॉल और अन्य दुकानें बंद रहेंगी। चूंकि इस बार सोमवार को रक्षा बंधन है, इसलिए रविवार को दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। स्पोट्र्स कांप्लेक्स, स्टेडियम और पब्लिक पार्क सुबह पांच बजे से लेकर आठ बजे तक खुले रहेंगे।


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