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स्वास्थ्य उपकरणों पर कम हुआ GST, मरीजों को मिलेगा सस्ता इलाज, चंडीगढ़ प्रशासन जारी करेगा नोटिफिकेशन

कोरोना महामारी के इस दौर में लोग महंगे इलाज के लिए मजबूर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य उपकरणों में GST कम किया है ताकि लोगों को जल्द और सस्ता इलाज मुहैया करवाया जा सके।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Sun, 13 Jun 2021 09:46 AM (IST)Updated: Sun, 13 Jun 2021 09:46 AM (IST)
स्वास्थ्य उपकरणों पर कम हुआ GST, मरीजों को मिलेगा सस्ता इलाज, चंडीगढ़ प्रशासन जारी करेगा नोटिफिकेशन
44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी कम करने का फैसला लिया गया है।

चंडीगढ़, जेएनएन। कोरोना महामारी के इस दौर में लोग महंगे इलाज के लिए मजबूर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य उपकरणों में GST कम किया है, ताकि लोगों को जल्द और सस्ता इलाज मुहैया करवाया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से शनिवार को 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। यह बैठक केंद्रीय वित्तीय मंत्री निर्मला सितारमण की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चंडीगढ़ के एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ भी उपस्थित रहे।

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बैठक में स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी घटाने का अहम फैसला लिया गया है। ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में काम आने वाले एंफोटेरेसिन बी इंजेक्शन पर 5 फीसद से शून्य जीएसटी कर दिया गया है। इसी प्रकार कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जीएसटी 12 से घटाकर पांच फीसद, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी 12 से पांच फीसद, ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर पर 12 से पांच फीसद जीएसटी, वेंटिलेटर पर 12 से पांच फीसद जीएसटी, ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, कोविड टेस्टिंग किट पर जीएसटी पांच फीसद कर दिया है।

एंबुलेंस पर 28 से 12 फीसद जीएसटी कर दिया गया। एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने बताया अगले सप्ताह तक चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए अहम फैसलों को लेकर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। ताकि शहर में इन स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी घटाई जा सके और कोई ओवरचार्जिंग न हो। इन सबका ध्यान रखने के लिए ईटीओ और जीएसटी अधिकारियों की टीम भी बनाई जाएगी। जोकि अगले एक से दो महीने तक ग्राउंड लेवल पर इसे लागू करेंगे।


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