Move to Jagran APP

चंडीगढ़ से हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल होने पर GoAir ने रिफंड नहीं की टिकट की राशि, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया हर्जाना

शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि उन्होंने दो नवंबर 2020 को चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने के लिए गो एयर की उड़ान जी8 792 की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कर दी थी। फ्लाइट कैंसिल होने पर कंपनी ने टिकट की राशि रिफंड नहीं की।

By Ankesh ThakurEdited By: Published: Fri, 11 Jun 2021 12:46 PM (IST)Updated: Fri, 11 Jun 2021 12:46 PM (IST)
चंडीगढ़ से हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल होने पर GoAir ने रिफंड नहीं की टिकट की राशि, कंज्यूमर कमीशन ने लगाया हर्जाना
कंज्यूमर कमीशन ने कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

चंडीगढ़, वैभव शर्मा। फ्लाइट बुक करने के बाद पसंदीदा सीट न मिलने और फ्लाइट कैंसिल होने पर टिकट बुकिंग राशि रिफंड न करने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने गो एयर कंपनी को दस हजार रुपये का हर्जाना लगाया। गो एयर कंपनी के खिलाफ सेक्टर-21 के मकान रहने वाली 21 वर्षीय गरिमा गर्ग और उनकी मां 54 वर्षीय लतिका गर्ग ने शिकायत दी थी।

loksabha election banner

डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए कंपनी को 30 दिनों में 11,796 रुपये वापस देने और केस खर्च के रूप में सात हजार रुपये देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कमीशन ने यह आदेश भी दिया कि अगर कंपनी 30 दिनों में यह राशि नहीं लौटाती है तो फिर वह शिकायतकर्ता नौ फीसद प्रति वर्ष ब्याज दर के साथ पूरी राशि वापस करेगा। शिकायतकर्ता ने कंपनी के खिलाफ 26 नवंबर 2020 में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि उन्होंने दो नवंबर 2020 को चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने के लिए गो एयर की उड़ान जी8 792 की ऑनलाइन टिकट बुक करवाई थी। इसकी पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से कर दी थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फ्लाइट 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:05 बजे उड़ान भरनी थी। ऑनलाइन पेमेंट के बाद गो एयर कंपनी ने फ्लाइट की कंफर्म टिकट उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के साथ साथ ई-मेल पर भी भेजे। इसके अलावा 13 नवंबर 2020 को शिकायतकर्ता की ओर से एक शिकायत गो एयर को दी गई थी कि उन्हें जो सीट चाहिए, कंफर्म टिकट उस सीट की नहीं है।

जब गरिमा ने कंपनी की साइट पर लॉग इन किया तो पाया उनका पीएनआर नंबर स्वीकार नहीं किया गया और फ्लाइट कैंसिल थी। इसके बाद शिकायतकर्ता ने राशि रिफंड करने के लिए कंपनी को ई-मेल भी की लेकिन कंपनी की ओर से राशि रिफंड नहीं की गई। कंपनी ने कमीशन में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने साइट पर लॉग इन करने के बाद भी टिकट कैंसिल करने की रिक्वेस्ट नहीं डानी इसलिए शिकायत को रद किया जाए लेकिन कमीशन कंपनी के इस जवाब से सहमत नहीं हुई और उसे राशि वापस करने का आदेश दिया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.