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मोहाली में गमाडा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को बना कर देगा फ्लैट्स, पंजाब सरकार ने फरवरी में दी थी योजना को मंजूरी

मोहाली में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए अपनी प्राइम टाउनशिप्स में फ्लैट्स बनाने की योजना तैयार की है। अगर योजना सिरे चढ़ी तो 10 लाख रुपए में लोगों को वन बीएचके फ्लैट मिलेगा।

By Vinay KumarEdited By: Published: Tue, 20 Jul 2021 01:57 PM (IST)Updated: Tue, 20 Jul 2021 03:32 PM (IST)
मोहाली में गमाडा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को बना कर देगा फ्लैट्स, पंजाब सरकार ने फरवरी में दी थी योजना को मंजूरी
मोहाली में गमाडा आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को फ्लैट्स बनाकर देगा।

जागरण संवाददाता, मोहाली। ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) ने आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए अपनी प्राइम टाउनशिप्स में फ्लैट्स बनाने की योजना तैयार की है। अगर योजना सिरे चढ़ी तो 10 लाख रुपए में लोगों को वन बीएचके फ्लैट मिलेगा। इसके लिए नियम व शर्ते क्या होगी इस पर काम किया जा रहा है। गमाडा की ओर से चार मंजिला फ्लैट्स बनाए जाएंगे। जोकि चार चरणों में अलग अलग टाउनशिप्स में बनेगें। कुल 22 हजार फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में पांच हजार फ्लैट्स बनेगें। पंजाब सरकार की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को घर मुहैया करवाने की योजना के तहत इन फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान रहे कि करीब चार साल पहले भी गमाडा की ओर से इस योजना पर काम शुरू किया गया था। लेकिन बाद में ठंडे बस्ते में पड़ गया था। लेकिन अब फिर से फ्लैट्स बनाने की तैयारी है। पंजाब सरकार की ओर से बीते फरवरी माह में आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को घर मुहैया करवाने की नीति को मंजूरी दी गई है।

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जहां पर बनेंगे फ्लैट्स, सरकार को भेजा प्रपोजल

गमाडा की ओर से एरोसिटी (13.49 एकड़), आईटी सिटी (17.48 एकड़), इको सिटी -1 (3.6 एकड़), और इको सिटी -2 (20.17 एकड़) में फ्लैट्स बनेगें। पांच साल पहले गमाडा ने ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत जिले के 46 बिल्डरों से 230 एकड़ जमीन वापस ली थी, लेकिन कोई भी आवासीय इकाई बनाने में विफल रहा। गमाडा के मुख्य प्रशासक प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए एक योजना तैयार कर सरकार को भेजी गई है। अग्रवाल ने कहा कि फ्लैट्स के लिए कुछ नियम भी बनाए गए है। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। इन में संशोधन हो सकता है। जहां पर फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा वहां पर मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल, खेल के मैदान, डिस्पेंसरियां आदि भी मुहैया करवाई जाएगी।

अभी ये बनाए गए नियम

फ्लैट के लिए आवेदन करने के लिए पंजाब में जन्म या राज्य में 10 साल तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परिवार की आय 3 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक, उनके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे के पास पहले से ही पंजाब या चंडीगढ़ में फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।


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