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सांसद किरण खेर के करीबी सलारिया की पार्टी में फायरिंग के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार रहे सहदेव सलारिया की बर्थडे पार्टी में फायरिंग के आरोपित की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी।

By Pankaj DwivediEdited By: Published: Tue, 08 Jan 2019 01:41 PM (IST)Updated: Tue, 08 Jan 2019 01:41 PM (IST)
सांसद किरण खेर के करीबी सलारिया की पार्टी में फायरिंग के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
सांसद किरण खेर के करीबी सलारिया की पार्टी में फायरिंग के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

जासं, चंडीगढ़ : सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार रहे सहदेव सलारिया की बर्थडे पार्टी में फायरिंग

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के पाचों आरोपितों में से एक आरोपित की जमानत याचिका सोमवार को जिला अदालत ने खारिज कर दी। यह याचिका रोहित भारद्वाज उर्फ रिम्मी ने 4 जनवरी को दायर की थी।

पुलिस की तरफ से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभी मामले की जांच चल रही है। ऐसे में यदि आरोपित को जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकता है। आरोप है कि 19 नवंबर 2018 की रात सेक्टर-26 स्थित एफ बार कैफे में सांसद किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार सहदेव सलारिया की बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी में सलारिया ने डडूमाजरा कालोनी के मकान नंबर-511 निवासी रिंकू, सेक्टर-50-डी की ट्रिब्यून सोसाइटी के मकान नंबर-3048 निवासी चेतन मुंजाल, सेक्टर-55 के मकान नंबर-214/1 निवासी राजेश कुमार पासवान, सेक्टर-51-डी की पुलिस सोसाइटी के मकान नंबर-3385 निवासी अर्जुन ठाकुर व जीरकपुर के रोयल एस्टेट निवासी रोहित भारद्वाज उर्फ रिम्मी (एक पक्ष) के साथ पार्टी में आए जयदीप, दीपक कुंडू, योगेश्वर व पंकज के साथ झगड़ा हुआ। रिंकू व चेतन मुंजाल ने अपनी-अपनी पिस्टल निकाल कर जयदीप व योगेश्वर पर फायर कर दिया और पंकज के साथ मारपीट की। वारदात के बाद सभी आरोपित घटनास्थल से फरार हो गए थे।


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