पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आयकर केस मामले पर ईडी ने जवाब देने के लिए मांगा समय
पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चल रहे आयकर केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाई कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए समय मांगा है। इस पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ लुधियाना की कोर्ट में आयकर विभाग के केस का रिकार्ड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपे जाने के लुधियाना कोर्ट के आदेशों पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है। सोमवार को इस मामले में आयकर विभाग और ईडी ने मामले में अपना जवाब दिए जाने के लिए कुछ और समय दिए जाने की मांग की, जिस पर हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई 3 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
बता दें, आयकर विभाग की शिकायत पर 2016 से लुधियाना की अदालत में यह केस चल रहा है। इस केस में ईडी ने इस मामले में जांच के लिए अदालत से इस केस का रिकार्ड जांचने की इजाजत मांगी थी। ईडी की इस मांग को स्वीकार करते हुए लुधियाना की अदालत ने पिछले साल 18 सितंबर को इसकी इजाजत दे दी थी। इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की तो एडिशनल सेशन जज ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। उसी आदेश को रद करने की हाई कोर्ट से मांग की है और इस याचिका के हाई कोर्ट में लंबित रहते इन आदेशों पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है।
दायर याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बताया गया है कि इस केस का रिकार्ड ईडी को सौंपे जाने के आदेश पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि इस केस में ईडी पक्ष ही नहीं है। ऐसे में जो कोई भी केस में पक्ष न हो उसे कैसे केस का रिकार्ड सौंपे जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। इस स्थिति में इन आदेशों को रद किए जाने की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से मांग की गई है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए लुधियाना कोर्ट के इस आदेश पर मामले की अगली सुनवाई तक रोक लगाते हुए आयकर विभाग और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया था।