चंडीगढ़ में बुड़ैल जेल के वार्डन की सजा पर फैसला आज, सीबीआइ ने रिश्वत की राशि के साथ किया था गिरफ्तार
चंडीगढ़ में सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपित जेल वार्डन को एक कैदी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दोषी करार दिया था। सीबीआइ ने 2014 में एक सरकारी स्कूल के सामने ट्रैप लगाकर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।
चंडीगढ़, जेएनएन। बुड़ैल जेल के वार्डन सरवन कुमार शर्मा को रिश्वत मामले में बीते शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। आज उसको इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने आरोपित जेल वार्डन को एक कैदी से पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में दोषी करार दिया था। जानकारी के अनुसार सरवन को सीबीआइ ने 2014 में एक सरकारी स्कूल के सामने ट्रैप लगाकर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से जेल वार्डन सरवन पर रिश्वत लेने के मामले में जिला अदालत में ट्रायल चल रहा था।इस मामले को लेकर कई वर्षो तक ट्रायल चला था जिसके बाद अब जाकर फैसला होगा।
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ड्यूटी बदलने के नाम पर मांगे थे पांच हजार रुपये
सीबीआइ के सरकारी वकील केपी सिंह ने बहस के दौरान बताया कि सरवन ने जेल में किडनैपिंग के केस में 2008 में उम्र कैद की सजा काट रहे संदीप से रिश्वत मांगी थी। सरवन ने संदीप से ड्यूटी बदलने के नाम पर पांच हजार रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे। संदीप के साथ जेल में रह रहे प्रेम सिंह बिष्ट के भाई प्रताप सिंह बिष्ट ने सीबीआइ को शिकायत दी थी। प्रताप ने सीबीआइ को जानकारी दी थी कि जेल के एक कैदी संदीप की ड्यूटी बदलने के नाम पर जेल वार्डन पांच हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है। जेल में संदीप ने वार्डन सरवन को रिश्वत के लिए प्रताप का मोबाइल नंबर दे दिया जिसके बाद रिश्वत की राशि लेने आए सरवन को सीबीआइ ने रंगे हाथों दबोच लिया था।
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