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मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर ने दायर की अग्रिम जमानत अर्जी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर और पूर्व ला अफसर किशोरी लाल न

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 03:01 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 03:01 AM (IST)
मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर ने दायर की अग्रिम जमानत अर्जी
मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर ने दायर की अग्रिम जमानत अर्जी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : मार्केट कमेटी के सुपरवाइजर और पूर्व ला अफसर किशोरी लाल ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विजिलेंस को 25 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। गिरफ्तारी का अंदेशा जाते हुए दायर याचिका में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने जो शिकायत की है उसके अनुसार मामला 2013-14 का है। अब करीब ढाई साल बाद इसमें एफआईआर दर्ज की गई है।

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यह है आरोप और दलील

मार्केट कमेटी के पूर्व सुपरवाइजर पर

आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस जारी करने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की थी। हालांकि जिस समय का आरोप है उस समय वह लॉ आफिसर थे और उनके पास लाइसेंस जारी करने का अधिकार नहीं था। केवल सेक्रेटरी के पास इसका अधिकार था। ऐसे में वह उस काम के लिए कैसे रिश्वत मांग सकते है जिसका उनके पास अधिकार ही नहीं है।

वहीं केस दर्ज होने के बाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन ने उन्हे बुधवार को निलंबित कर दिया था। साथ ही उनसे कहा गया है कि वह बिना मंजूरी हेड क्वार्टर नहीं छोड़ सकते हैं।


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