कहीं हुक्का न करवा दे कोरोना ब्लास्ट
रोना की दूसरी लहर के बीच हुक्का परोसने के मामले में मनमानी भारी पड़ सकती है।
कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़
कोरोना की दूसरी लहर के बीच हुक्का परोसने के मामले में मनमानी भारी पड़ सकती है। स्थिति यह है कि रोक के बावजूद शहर के क्लबों, रेस्टोरेंट्स, बार और डिस्कोथेक में होने वाली पार्टियों में हुक्का परोसने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जबकि यह संक्रमण के मामले में ब्लास्ट का बड़ा कारण बन सकता है।
पुलिस की ओर से अब तक की गई कार्रवाई में यह बात सामने आई है कि संचालक, मैनेजर और स्टॉफ की शह पर ही नियमों की धज्जियां उठाई जा रही हैं। कोरोना काल में अब तक लगभग सभी क्लब मालिक, मैनेजर के खिलाफ हुक्का परोसने पर केस दर्ज कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। मगर विडंबना यह है कि आरोपित मालिक-मैनेजर को धारा 188 के तहत केस दर्ज जमानत पर छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद क्लब में दोबारा हुक्का पार्टी शुरू हो जाती है। डीसी ने नियम बदले
हुक्का परोसने पर गिरफ्तारी के बावजूद मनमानी करने पर डीसी मंदीप सिंह बराड़ ने नया नियम लागू किया है। इसमें तीसरी बार हुक्का परोसते पकड़े जाने पर क्लब, रेस्टोरेंट्स और बार को तीन दिन सील किया गया। मनमानी कम नहीं होने पर पहली बार ही हुक्का परोसने वाली जगह को तीन दिन सील करने का आदेश लागू किया गया। मगर इसके बाद भी स्थिति में सुधार नही हुआ है।
हुक्का परोसने पर यहां हुई कार्रवाई
- इंडस्ट्रियल फेज-1 स्थित तमजारा क्लब
- इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्ले-ब्वॉय
- सेक्टर-9 काऊ बॉय क्लब
- सेक्टर-26 स्थित बुलेवार्ड क्लब
- सेक्टर-9 बूम बॉक्स क्लब (दो बार)
- सेक्टर-9 स्थित एस्को बार क्लब
- सेक्टर-9 स्थित पाइप एंड बैरल क्लब (तीन बार)
- सेक्टर-7 स्थित रीफ क्लब (दो बार)
- सेक्टर-26 स्थित प्ले-ग्राउंड क्लब(हाई वैल्यूम डीजे बजाना)
- सेक्टर-7 स्थित ग्राफो क्लब
- सेक्टर-7 स्थित टर्मिनल क्लब
- सेक्टर-26 स्थित बार्गेन बूज क्लब
- सेक्टर-26 स्थित मोब क्लब शहर के सभी क्लबों, रेस्टोरेंट्स, बार में हुक्का पर प्रतिबंध की पालना के सख्त निर्देश है। इसके बावजूद मनमानी करने वाले मालिक-संचालक और स्टॉफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। डीसी के आदेशानुसार गिरफ्तारी के बाद हुक्का जब्त कर क्लब सील पर करवाया जा रहा है।
- कुलदीप सिंह चहल
एसएसपी ।