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नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा Chandigarh News

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर को कृष्ण उसे सेक्टर-52 के होटल के कमरे में बहला-फुसलाकर लेकर गया था। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 30 Nov 2019 10:22 AM (IST)Updated: Sat, 30 Nov 2019 10:22 AM (IST)
नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा  Chandigarh News
नाबालिग युवती से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले मूल रूप से नेपाल निवासी दोषी कृष्ण लांबा (54) को जिला अदालत ने बीस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दो लाख पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जब वारदात को दोषी ने अंजाम दिया तब वह कैंबवाला में रहता था। दर्ज मामले के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने सेक्टर-तीन थाना पुलिस को चार नवंबर 2018 को दी शिकायत में बताया था कि उसके बेटी तीन नवंबर को स्कूल से आने के बाद बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने तब मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

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सात नवंबर 2018 को जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कृष्ण और पीड़िता उत्तर प्रदेश के शामली शहर में है। सूचना मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना हुई, जहां पर दोनों मिल गए। दोनों को लेकर पुलिस चंडीगढ़ आई। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस को बताया कि तीन नवंबर को कृष्ण उसे सेक्टर-52 के होटल के कमरे में बहला-फुसलाकर लेकर गया था। वहां ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जांच करने के बाद कृष्ण पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के तहत मामला दर्ज किया था।

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