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कैरी बैग के लिए पांच रुपये लेना पेंटालून स्टोर को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने ठोका जुर्माना

फोरम ने स्टोर को शिकायतकर्ता को 100 रुपये मुआवजा राशि 1100 रुपये केस खर्च के साथ पांच रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Thu, 23 Jul 2020 11:03 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jul 2020 11:43 AM (IST)
कैरी बैग के लिए पांच रुपये लेना पेंटालून स्टोर को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने ठोका जुर्माना
कैरी बैग के लिए पांच रुपये लेना पेंटालून स्टोर को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने ठोका जुर्माना

चंडीगढ़, राजन सैनी। कंज्यूमर फोरम ने कैरी बैग के लिए अलग से पांच रुपये लेने वाले एलांते मॉल स्थित पेंटालून स्टोर पर हर्जाना लगाया है। 319 रुपये के सामान पर पांच रुपये कैरी बैग के लिए वसूलना यहां पेंटालून स्टोर को महंगा पड़ गया। फोरम ने मामले में सुनवाई करते हुए स्टोर की तरफ से शिकायतकर्ता को 100 रुपये मुआवजा राशि, 1100 रुपये केस खर्च के साथ पांच रुपये भी वापस करने का आदेश दिया है।

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मोहाली निवासी दीपक अग्रवाल ने कंज्यूमर फोरम दो में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह 20 जनवरी, 2019 को उक्त स्टोर से सामान खरीदने के लिए गए थे। सामान खरीदने के बाद जब वह पैसे देने के लिए बिलिंग काउंटर पर गए तो वहां बैठे स्टाेर कर्मचारी ने सामान के 319 रुपये बताए। लेकिन जब दीपक ने बिल देखा तो वह हैरान रह गए कि बिल में कैरी बैग के लिए पांच रुपये अलग से लगाए हुए है।

कर्मचारी को ऐसा करना गैर कानूनी बताया, लेकिन वह नहीं माना और पांच अलग से लिए। वहीं स्टोर की तरफ से जवाब दायर किया कि उन्होंने शिकातयकर्ता को कैरी बैग उनकी मंजूरी लेने के बाद ही दिया था। इसलिए उनकी तरफ से सर्विस देने में कोताही नहीं बरती गई है। वहीं दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कंज्यूमर फोरम ने यह फैसला सुनाया है।

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